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Panchkula News: रेलवे कर्मचारी की बेरहमी से हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद
Wed, 17 Sep 2025 12:56 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Wed, 17 Sep 2025 12:56 AM IST
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सिर और चेहरे पर किए थे ताबड़तोड़ वार, कोर्ट ने कहा- हत्या सुनियोजित और निर्दयी
दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। रेलवे कर्मचारी संदीप की हत्या के मामले में पंचकूला की जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उत्तराखंड चंपावत निवासी प्रकाश सिंह बिष्ट (30) और हरियाणा के जींद निवासी रोहित उर्फ भूमरा (25) को दोषी करार देते हुए 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुर्माने की आधी राशि मृतक संदीप के पिता को दी जाएगी।
मूलरूप से राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला संदीप रेलवे कर्मचारी था जिसकी हाल ही में अंबाला कैंट से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में टेक्नीशियन के पद पर पोस्टिंग हुई थी। 15 जून 2021 की रात वह दड़वा गांव में किराये का मकान ढूंढने गया था। खाना खाने के बाद वह टहलने निकला लेकिन अगली सुबह 16 जून को उसकी लाश गांव की शराब की दुकान के सामने पड़ी मिली।
सिर और चेहरे पर गहरी चोटों से यह साफ था कि उसकी हत्या अत्यंत क्रूरता से की गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद चंडीगढ़ रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जांच में सीसीटीवी फुटेज ने अहम भूमिका निभाई जिसमें संदीप को आखिरी बार दोनों दोषियों के साथ देखा गया।
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हत्या में इस्तेमाल गंडासी और डंडे बरामद किए गए और दोषियों के कपड़ों पर मिले खून के धब्बों को फाॅरेंसिक जांच में मानव रक्त के रूप में पुष्टि की गई। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को निर्दयी और सुनियोजित हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या महज गुस्से या तात्कालिक झगड़े का नतीजा नहीं थी बल्कि पूर्वनियोजित और क्रूर इरादों से की गई। ऐसे मामलों में दया की कोई गुंजाइश नहीं होती।
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दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। रेलवे कर्मचारी संदीप की हत्या के मामले में पंचकूला की जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उत्तराखंड चंपावत निवासी प्रकाश सिंह बिष्ट (30) और हरियाणा के जींद निवासी रोहित उर्फ भूमरा (25) को दोषी करार देते हुए 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुर्माने की आधी राशि मृतक संदीप के पिता को दी जाएगी।
मूलरूप से राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला संदीप रेलवे कर्मचारी था जिसकी हाल ही में अंबाला कैंट से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में टेक्नीशियन के पद पर पोस्टिंग हुई थी। 15 जून 2021 की रात वह दड़वा गांव में किराये का मकान ढूंढने गया था। खाना खाने के बाद वह टहलने निकला लेकिन अगली सुबह 16 जून को उसकी लाश गांव की शराब की दुकान के सामने पड़ी मिली।
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सिर और चेहरे पर गहरी चोटों से यह साफ था कि उसकी हत्या अत्यंत क्रूरता से की गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद चंडीगढ़ रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जांच में सीसीटीवी फुटेज ने अहम भूमिका निभाई जिसमें संदीप को आखिरी बार दोनों दोषियों के साथ देखा गया।
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हत्या में इस्तेमाल गंडासी और डंडे बरामद किए गए और दोषियों के कपड़ों पर मिले खून के धब्बों को फाॅरेंसिक जांच में मानव रक्त के रूप में पुष्टि की गई। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को निर्दयी और सुनियोजित हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या महज गुस्से या तात्कालिक झगड़े का नतीजा नहीं थी बल्कि पूर्वनियोजित और क्रूर इरादों से की गई। ऐसे मामलों में दया की कोई गुंजाइश नहीं होती।