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पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां की गिरफ्तारी पर 13 सितंबर तक रहेगी रोक

Mon, 25 Jul 2022 08:12 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 25 Jul 2022 08:12 PM IST
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There will be a ban on the arrest of former minister Sangat Singh Giljian till September 13
चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही 13 सितंबर तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। संगत सिंह गिलजियां के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में 6 जून को भ्रष्टाचार के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।
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इस एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर संगत सिंह गिलजियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि इस मामले में याची को फंसाया गया है। यह एफआईआर साजिशन दर्ज करवाई गई है और याची रानीतिक दुर्भावना का शिकार बना है। याची ने बताया कि एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर उसकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में अब उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सोमवार को याचिका सुनवाई के लिए पहुंची तो पंजाब सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और सुनवाई 13 सितंबर को तय की है। साथ ही अगली सुनवाई तक याची की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
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