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राइट टू एक्ट सर्विस लागू करने वाला पहला विभाग बना आएएलए चंडीगढ़, अब ऐसे होगा काम
Thu, 21 Nov 2019 01:06 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 21 Nov 2019 01:06 PM IST
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रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) ने यूटी में सबसे पहले सेवा का अधिकार अधिनियम (राइट टू सर्विस एक्ट) को लागू कर दिया है। अब आरएलए की सभी सेवाएं इस अधिनियम के दायरे में हैं। आरएलए ने अपनी वेबसाइट पर 19 सेवाओं की सूची जारी कर दी है, जिनमें समय सीमा के साथ काम न होने पर किसके पास शिकायत करनी है, इसकी भी जानकारी दी गई है।
यूटी प्रशासन ने हाल ही में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत 188 सेवाओं को नोटिफाई किया गया है। प्रशासन के सभी विभागों को अपनी सेवाओं की सूची, समय सीमा के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है लेकिन इसमें बाकी सभी विभाग काफी पीछे हैं। हालांकि आरएलए ने सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, आरएलए जल्द दी शिकायत की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने जा रहा है। इससे समय सीमा के अंदर काम नहीं होने पर घर बैठे ही शिकायत की जा सकेगी। आरएलओ विराट ने बताया कि उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनियम को लेकर पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। लोगों को कौन सी सेवा कितने दिन प्रदान करनी है और अगर समय सीमा के अंदर काम न हो तो शिकायत किससे करनी है, इस संबंध में पूरी जानकारी वह ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
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अब डीसी ऑफिस की सेवाओं को भी किया जाएगा ऑनलाइन
जानकारी के अनुसार, आरएलए के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की सभी सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वहीं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड भी पहले ही इसे लेकर विभाग वर्कशॉप आयोजित कर चुका है। प्रशासन ने इसे लेकर सभी सेवाओं को बीते 13 सितंबर को नोटीफाई किया गया था।
इसके अंदर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि अगर वह तय समय के अंदर लोगों को सेवा प्रदान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। एक्ट के तहत सेवा की समय सीमा ही नहीं, उससे जुड़े डेजिग्नेटेड अधिकारी, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी और सेकेंड अपीलेंट अथॉरिटी भी तय कर दी गई है।
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यूटी प्रशासन ने हाल ही में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत 188 सेवाओं को नोटिफाई किया गया है। प्रशासन के सभी विभागों को अपनी सेवाओं की सूची, समय सीमा के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है लेकिन इसमें बाकी सभी विभाग काफी पीछे हैं। हालांकि आरएलए ने सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार, आरएलए जल्द दी शिकायत की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने जा रहा है। इससे समय सीमा के अंदर काम नहीं होने पर घर बैठे ही शिकायत की जा सकेगी। आरएलओ विराट ने बताया कि उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनियम को लेकर पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। लोगों को कौन सी सेवा कितने दिन प्रदान करनी है और अगर समय सीमा के अंदर काम न हो तो शिकायत किससे करनी है, इस संबंध में पूरी जानकारी वह ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
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अब डीसी ऑफिस की सेवाओं को भी किया जाएगा ऑनलाइन
जानकारी के अनुसार, आरएलए के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की सभी सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वहीं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड भी पहले ही इसे लेकर विभाग वर्कशॉप आयोजित कर चुका है। प्रशासन ने इसे लेकर सभी सेवाओं को बीते 13 सितंबर को नोटीफाई किया गया था।
इसके अंदर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि अगर वह तय समय के अंदर लोगों को सेवा प्रदान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। एक्ट के तहत सेवा की समय सीमा ही नहीं, उससे जुड़े डेजिग्नेटेड अधिकारी, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी और सेकेंड अपीलेंट अथॉरिटी भी तय कर दी गई है।
सेवा समय सीमा (वर्किंग डे)
1. लर्नर लाइसेंस जारी करना 1 दिन
2. नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना 10 दिन
3. ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना 10 दिन
4. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना 10 दिन
5. कंडक्टर लाइसेंस जारी करना 10 दिन
6. ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना (अन्य राज्य) 10 दिन
7. अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करना 3 दिन
8. नए वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन
9. डुप्लीकेट आरसी जारी करना 10 दिन
10. चंडीगढ़ के अंदर ही ओनरशिप का ट्रांसफर 10 दिन
11. मालिक की मृत्यु के मामले में ओनरशिप का ट्रांसफर 10 दिन
12. आरसी में एड्रेस का बदलाव 10 दिन
14. टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेकशन 10 दिन
15. आरसी में परिवर्तन जैसे कि इंजन/चेसिस नंबर/सीएनजी किट नंबर 10 दिन
16. अन्य राज्य से स्थानांतरण के मामले में पंजीकरण मार्क का पुनर्मूल्यांकन 10 दिन
17. मोटर वाहन के आरसी को रिन्यू कराना (गैर परिवहन) 10 दिन
18. एनओसी जारी करना (अन्य राज्य) 3 दिन
2. नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना 10 दिन
3. ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना 10 दिन
4. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना 10 दिन
5. कंडक्टर लाइसेंस जारी करना 10 दिन
6. ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना (अन्य राज्य) 10 दिन
7. अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करना 3 दिन
8. नए वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन
9. डुप्लीकेट आरसी जारी करना 10 दिन
10. चंडीगढ़ के अंदर ही ओनरशिप का ट्रांसफर 10 दिन
11. मालिक की मृत्यु के मामले में ओनरशिप का ट्रांसफर 10 दिन
12. आरसी में एड्रेस का बदलाव 10 दिन
14. टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेकशन 10 दिन
15. आरसी में परिवर्तन जैसे कि इंजन/चेसिस नंबर/सीएनजी किट नंबर 10 दिन
16. अन्य राज्य से स्थानांतरण के मामले में पंजीकरण मार्क का पुनर्मूल्यांकन 10 दिन
17. मोटर वाहन के आरसी को रिन्यू कराना (गैर परिवहन) 10 दिन
18. एनओसी जारी करना (अन्य राज्य) 3 दिन