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हरियाणा में बरोदा उपचुनाव में नहीं आएंगे 30 से ज्यादा स्टार प्रचारक, आने वालों पर भी रहेंगी बंदिशें
Fri, 09 Oct 2020 11:42 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2020 11:42 AM IST
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कोरोना काल में बरोदा उपचुनाव में राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों को बुलाने पर भी कुछ बंदिशें रहेंगी। छोटे दल 15 और बड़े सियासी दल 30 से ज्यादा स्टार प्रचारकों को नहीं बुला पाएंगे। जबकि पहले ये संख्या 20 और 40 तक थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, हरियाणा ने इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना के चलते मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 कर दी गई है, जो पहले 40 थी। इसके अलावा, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 15 कर दी गई है, जो पहले 20 थी।
स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की अवधि अधिसूचना जारी होने से 7 दिनों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची को जमा करवा दिया है तो अब वे संशोधित सूची निर्धारित समयावधि के भीतर दोबारा जमा करवा सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारक द्वारा प्रचार करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन प्रचार शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन प्राधिकारी को जमा करवाएं, ताकि संबंधित हितधारकों द्वारा समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपायों को अमल में लाया जा सके।
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संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना के चलते मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 कर दी गई है, जो पहले 40 थी। इसके अलावा, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 15 कर दी गई है, जो पहले 20 थी।
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स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की अवधि अधिसूचना जारी होने से 7 दिनों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची को जमा करवा दिया है तो अब वे संशोधित सूची निर्धारित समयावधि के भीतर दोबारा जमा करवा सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारक द्वारा प्रचार करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन प्रचार शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन प्राधिकारी को जमा करवाएं, ताकि संबंधित हितधारकों द्वारा समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपायों को अमल में लाया जा सके।