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Panchkula News: विधायक शीतल अंगुराल को हाईकोर्ट से राहत, जमानत का आदेश

Thu, 24 Aug 2023 01:50 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Aug 2023 01:50 AM IST
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MLA Sheetal Angural gets relief from High Court, bail order
चंडीगढ़। जालंधर की कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट मामले में आप विधायक शीतल अंगुराल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, जालंधर की ट्रायल कोर्ट के आदेश के बावजूद पेश न होने के चलते नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने उन पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उनको अदालत में अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा।
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शीतल अंगुराल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जालंधर की अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द करने की मांग की है। एक महिला ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा में टिप्पणी करने पर शीतल अंगुराल और उसके साथियों पर केस दर्ज करवाया था। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान दाखिल किया था। चार्ज फ्रेम होने के बाद से वह अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत और बेल बांड रद्द करते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
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इस मामले में उन्हें 24 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर अंगुराल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उन्हें इस मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी है। हालांकि उनके कोर्ट में पेश न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उन पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें अदालत में अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा।
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