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लॉकडाउन 21 तक बढ़ाया.. सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
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पंचकूला। प्रशासन ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबंदियों को 21 जून तक बढ़ाकर जिले के लोगों को कुछ राहत दी है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के नियमों में कुछ बदलाव किया है। उन्होंने अब ऑड-ईवन प्रणाली को खत्म कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी है। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि ऑड ईवन फॉर्मूले को बंद किया गया है, जबकि नाइट कर्फ्यू रात दस बजे से लागू होगा। जिले में सभी कॉलेज कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सरकारी या गैर सरकारी संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। गली-मोहल्लों की दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खुलेंगी। मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। होटल और मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। इन्हें कोविड-19 हिदायतों की पालन व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड ज्वाटंस से होम डिलिवरी 10 बजे तक मान्य रहेगी। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायत की पालना करनी होगी।
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 21 हो सकेंगे शामिल
निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्स में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायत के अनुसार ही मेंबर और आगुंतक गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट की अनुमति के बाद खेलने के लिए मान्य होंगे। जिम सुबह 6 से रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी तथा स्पा सेंटर पूर्णत: बंद रहेंगे।
स्टेडियम खेल गतिविधियों के लिए खुलेे रहेंगे
सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी, हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा। स्पोर्ट्स कांपलेक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं होगी। खेल अधिकारियों की देखरेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सभी उपमंडल अधिकारी नागरिक, सभी इंसीडेंट कमांडर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। उन्होंने कहा आदेशों की उल्लंघन करने वालो के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 21 हो सकेंगे शामिल
निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्स में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायत के अनुसार ही मेंबर और आगुंतक गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट की अनुमति के बाद खेलने के लिए मान्य होंगे। जिम सुबह 6 से रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी तथा स्पा सेंटर पूर्णत: बंद रहेंगे।
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स्टेडियम खेल गतिविधियों के लिए खुलेे रहेंगे
सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी, हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा। स्पोर्ट्स कांपलेक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं होगी। खेल अधिकारियों की देखरेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सभी उपमंडल अधिकारी नागरिक, सभी इंसीडेंट कमांडर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। उन्होंने कहा आदेशों की उल्लंघन करने वालो के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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