{"_id":"5edff4d28ebc3e431f7ff0cc","slug":"high-court-stays-the-arrest-of-two-policemen-trapped-in-sidhu-musewala-case-till-7-september-panchkula-news-pkl3776958136","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिद्धू मुसेवाला मामले में दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने 7 सितंबर तक लगाई रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिद्धू मुसेवाला मामले में दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने 7 सितंबर तक लगाई रोक
Wed, 10 Jun 2020 11:54 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jun 2020 11:54 AM IST
विज्ञापन
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
गायक सिद्धू मूसेवाला मामले में फंसे हेड कॉन्स्टेबल गुरजिंदर सिंह और कॉन्स्टेबल जसवीर सिंह की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही दोनों को जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस ऋ तु बाहरी ने दोनों कांस्टेबलों द्वारा अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं । साथ ही दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी जब कभी भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाएंगे तो दोनों को जांच में शामिल होने के लिए जाना होगा।
एडवोकेट करण नेहरा ने कहा कि इन दोनों कॉन्स्टेबल के पास किस परिस्थिति में एके 47 राइफल आई थी, उसकी जांच बेहद जरूरी है क्योंकि यह कोई सामान्य मामला नहीं है । इस पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर जवाब दिए जाने के आदेश देते हुए सुनवाई 7 सितंबर तक स्थगित कर दी।
विज्ञापन
बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला द्वारा एके 47 चलाए जाने के मामले में धनौला और संगरूर के धुरी में दो एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमे बाद में आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ दी र्गइं । इस मामले में डीएसपी बेटे के समेत छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ धनौला में आम्स्र एक्ट ए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
जस्टिस ऋ तु बाहरी ने दोनों कांस्टेबलों द्वारा अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं । साथ ही दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी जब कभी भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाएंगे तो दोनों को जांच में शामिल होने के लिए जाना होगा।
विज्ञापन
एडवोकेट करण नेहरा ने कहा कि इन दोनों कॉन्स्टेबल के पास किस परिस्थिति में एके 47 राइफल आई थी, उसकी जांच बेहद जरूरी है क्योंकि यह कोई सामान्य मामला नहीं है । इस पर हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पर जवाब दिए जाने के आदेश देते हुए सुनवाई 7 सितंबर तक स्थगित कर दी।
विज्ञापन
बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला द्वारा एके 47 चलाए जाने के मामले में धनौला और संगरूर के धुरी में दो एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमे बाद में आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ दी र्गइं । इस मामले में डीएसपी बेटे के समेत छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ धनौला में आम्स्र एक्ट ए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।