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ऐलानाबाद उप चुनाव संपन्न करने का आदेश जारी करने से हाईकोर्ट का इनकार
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए ऐसा निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है।
ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उपचुनाव संपन्न करवाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि आयोग ने केंद्र सरकार से सहमति व विमर्श के बाद फिलहाल चुनाव न करवाने का निर्णय लिया है। जब इस बारे में केंद्र से सहमति बन जाएगी तो चुनाव संपन्न करवा दिया जाएगा। आयोग के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने संतुष्टी जताते हुए इस याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
याची ने कहा था कि अभय चौटाला ने 27 जनवरी को इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफेके बाद इस सीट की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। इसके चलते विकास कार्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। याची ने कहा कि 6 माह में उप चुनाव करवाने के नियम का भी उल्लंघन हो रहा है क्योंकि यह अवधि 27 जुलाई को पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग को इस बारे में मांगपत्र दिया गया लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
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ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उपचुनाव संपन्न करवाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया कि आयोग ने केंद्र सरकार से सहमति व विमर्श के बाद फिलहाल चुनाव न करवाने का निर्णय लिया है। जब इस बारे में केंद्र से सहमति बन जाएगी तो चुनाव संपन्न करवा दिया जाएगा। आयोग के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने संतुष्टी जताते हुए इस याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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याची ने कहा था कि अभय चौटाला ने 27 जनवरी को इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफेके बाद इस सीट की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। इसके चलते विकास कार्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। याची ने कहा कि 6 माह में उप चुनाव करवाने के नियम का भी उल्लंघन हो रहा है क्योंकि यह अवधि 27 जुलाई को पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग को इस बारे में मांगपत्र दिया गया लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
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