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Lockdown in Haryana: हरियाणा में नहीं थमेंगे भारी वाहनों के पहिए, एक्सपायर्ड कागज माने जाएंगे वैध
Tue, 07 Apr 2020 12:38 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
मोहित धुपड़, चंडीगढ़
मोहित धुपड़, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2020 12:38 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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लॉकडाउन में जरूरी व गैर जरूरी सामानों से लादे भारी वाहनों का चक्का अब नहीं थमेगा। इनकी हरियाणा में आवाजाही जारी रहेगी, ताकि जरूरी चीज़ों की सप्लाई में कोई बाधा न आए। इसके साथ ही यदि वाहनों से संबंधित कोई जरूरी दस्तावेज एक्सपायर्ड हो गया है, तो भी वैध माना जाएगा। परिवहन विभाग में इस संबंध में निर्देश सभी जिलों के उपायुक्तों पार आरटीए सचिवों को भेज दिए हैं।
सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र के निर्देशानुसार जरूरी सामान से लदे किसी भी ट्रक और अन्य भारी वाहन को अपने राज्य में किसी भी नाके पर रोका नहीं जाएगा। ये भारी वाहन किसी भी जिले में समान की आवाजाही के दौरान आ-जा सकते हैं। इसके अलावा यदि ट्रक या अन्य भारी वाहन में कोई गैर जरूरी सामान भी लदा हुआ है।
यानी वाहन किसी औद्योगिक इकाई से संबंधित कोई माल लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो भी रोका जाएगा। विभाग ने सर्कुलर से पुलिस महानिदेशक को भी अवगत करवा दिया है। ताकि इन आदेशों से पुलिस अधीक्षकों, थाना व चौकी प्रभारियों को भी अवगत करवा दिया जाए।
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1 फरवरी के बाद एक्सपायर्ड हुए दस्तावेज ही मान्य होंगे
सरकार ने उन वाहन चालकों को भी राहत देने का फैसला किया है, जिनके दस्तावेज 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर्ड हो गए हैं। ऐसे वाहनों के दस्तावेज 30 जून तक वैध माने जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स 1989 के तहत वाहनों से जुड़े सभी दस्तावेजों को अब 30 जून तक रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है।
ऐसे दस्तावेजों में आरसी रिन्यू करवाना, वाहनों की पासिंग करवाना, लाइसेंस रिन्यू करवाना, फिटनेस परमिट रिन्यू करवाना आदि शामिल हैं। वहीं जिन चालकों के वाहन संबंधी दस्तावेज 1 फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर्ड हुए हैं, उनके लिए यह सुविधा नहीं मिलेगी।
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सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र के निर्देशानुसार जरूरी सामान से लदे किसी भी ट्रक और अन्य भारी वाहन को अपने राज्य में किसी भी नाके पर रोका नहीं जाएगा। ये भारी वाहन किसी भी जिले में समान की आवाजाही के दौरान आ-जा सकते हैं। इसके अलावा यदि ट्रक या अन्य भारी वाहन में कोई गैर जरूरी सामान भी लदा हुआ है।
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यानी वाहन किसी औद्योगिक इकाई से संबंधित कोई माल लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो भी रोका जाएगा। विभाग ने सर्कुलर से पुलिस महानिदेशक को भी अवगत करवा दिया है। ताकि इन आदेशों से पुलिस अधीक्षकों, थाना व चौकी प्रभारियों को भी अवगत करवा दिया जाए।
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1 फरवरी के बाद एक्सपायर्ड हुए दस्तावेज ही मान्य होंगे
सरकार ने उन वाहन चालकों को भी राहत देने का फैसला किया है, जिनके दस्तावेज 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर्ड हो गए हैं। ऐसे वाहनों के दस्तावेज 30 जून तक वैध माने जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स 1989 के तहत वाहनों से जुड़े सभी दस्तावेजों को अब 30 जून तक रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है।
ऐसे दस्तावेजों में आरसी रिन्यू करवाना, वाहनों की पासिंग करवाना, लाइसेंस रिन्यू करवाना, फिटनेस परमिट रिन्यू करवाना आदि शामिल हैं। वहीं जिन चालकों के वाहन संबंधी दस्तावेज 1 फरवरी 2020 से पहले एक्सपायर्ड हुए हैं, उनके लिए यह सुविधा नहीं मिलेगी।