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Panchkula News: गिफ्ट नहीं दिया, कंपनी पर पांच हजार रुपये का हर्जाना
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। टीवी खरीदने पर गिफ्ट देने के ऑफर के बावजूद कंपनी ने ग्राहक को गिफ्ट नहीं दिया। इस पर जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने एलजी कंपनी पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। साथ ही ग्राहक को एक्स बूम हैंडी गिफ्ट देने का आदेश दिया है। एक्स बूम हैंडी का उत्पादन न होने पर ग्राहक को 15,990 रुपये देने के लिए कहा है। साथ ही कंपनी को 5,500 हजार रुपये अदालती खर्चा अदा करने का भी आदेश दिया है।
ढकोली के दशमेश एनक्लेव निवासी महिला मोनिका ने उपभोक्ता आयोग को शिकायत दी थी कि उसने सेक्टर-20 नेशनल विडीयोज दुकान से 14 नवंबर 2018 को 1,69,000 लाख रुपये का एलईडी टीवी खरीदा था। दुकानदार ने उन्हें एलईडी के साथ दो गिफ्ट फ्री देने की बात कही थी। उन्हें एक गिफ्ट तो मिल गया था, लेकिन दूसरा गिफ्ट एक्स बूम हैंडी नहीं मिला। ग्राहक ने मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी और दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग से शिकायत की थी। ग्राहक ने शिकायत में सेक्टर-20 नेशनल विडीयोज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पार्टी बनाया था। आयोग ने ग्राहक की शिकायत को सही मानते हुए कंपनी को मुआवजे की राशि 45 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है। आदेश की पालना न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71,72 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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पंचकूला। टीवी खरीदने पर गिफ्ट देने के ऑफर के बावजूद कंपनी ने ग्राहक को गिफ्ट नहीं दिया। इस पर जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने एलजी कंपनी पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। साथ ही ग्राहक को एक्स बूम हैंडी गिफ्ट देने का आदेश दिया है। एक्स बूम हैंडी का उत्पादन न होने पर ग्राहक को 15,990 रुपये देने के लिए कहा है। साथ ही कंपनी को 5,500 हजार रुपये अदालती खर्चा अदा करने का भी आदेश दिया है।
ढकोली के दशमेश एनक्लेव निवासी महिला मोनिका ने उपभोक्ता आयोग को शिकायत दी थी कि उसने सेक्टर-20 नेशनल विडीयोज दुकान से 14 नवंबर 2018 को 1,69,000 लाख रुपये का एलईडी टीवी खरीदा था। दुकानदार ने उन्हें एलईडी के साथ दो गिफ्ट फ्री देने की बात कही थी। उन्हें एक गिफ्ट तो मिल गया था, लेकिन दूसरा गिफ्ट एक्स बूम हैंडी नहीं मिला। ग्राहक ने मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी और दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग से शिकायत की थी। ग्राहक ने शिकायत में सेक्टर-20 नेशनल विडीयोज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पार्टी बनाया था। आयोग ने ग्राहक की शिकायत को सही मानते हुए कंपनी को मुआवजे की राशि 45 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है। आदेश की पालना न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71,72 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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