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अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एवं आईलट्स सेंटरों पर शिकंजा
Updated Sun, 11 Feb 2018 09:32 PM IST
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अनाधिकृत ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एवं आइलेट्स सेंटरों पर शिकंजा
मोगा में 23 के खिलाफ पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट के तहत केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा।
जिला प्रशासन ने अनाधिकृत ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एवं आईलट्स सैंटरों पर शिकंजा कस दिया है। यहां थाना सिटी साउथ में सहायक कमिश्नर जनरल (जीए-टू-डीसी) की शिकायत पर 23 लोगों के खिलाफ पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट तहत 2012 की सेक्शन 13 अधीन केस दर्ज किया है।
सहायक कमिशनर जनरल (जीए-टू-डीसी) हरप्रीत सिंह अटवाल ने बताया कि मानव तस्करी एवं विदेश भेजने के नाम पर होती कथित ठगी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, टिकट एजेंटों और आइलेट्स सेंटरों के लिए यह अनिवार्य है कि वह जिला प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने लोगों को सावधान किया कि वह विदेश जाने के लिए किसी भी धोखे, ठगी से बचने के लिए मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या टिकट एजेंटों की ही सेवाएं ले और प्रशासन की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की पड़ताल जरूर करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हिदायत की गई थी कि ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एवं आईलट्स सेंटरों का रजिस्ट्रेशन फीस 25000 रुपये जमा करने के पर किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रशासन की कई बार अपील बाद भी कई ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ओर आईलट्स सेंटरों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।
इनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला
थाना सिटी साउथ पुलिस ने रमन बांसल मेसर्स भारत स्टडी वीजा कंसलटेंट डीएम कॉलेज मोगा, रमनदीप सूद सूद निवासी पुरानी कचहरी मोगा, अमनदीप सचदेवा निवासी अमृतसर रोड, मोगा, अविशेक जिंदल निवासी सामने भाग सिंह मार्केट, मोगा, सुखविंदर सिंह निवासी मोगा रोड धर्मकोट, कमल गुप्ता निवासी सामने वीमार्ट मॉल जीटी रोड मोगा, चरनजीत सिंह जोहल निवासी कलेर कंपलेक्स, जीरा रोड मोगा, शाम सुंदर गोयल निवासी पुरानी कचहरी मोगा, गुरसेवक सिंह निवासी नजदीक मसीत गांव लंडे (बाघापुराना) जगजीत सिंह निवासी अकालसर रोड मोगा, परमजीत सिंह सिद्धू निवासी शहीद भगत सिंह मार्केट, पहली मंजिल मोगा, सतिंदरपाल सिंह निवासी मजिस्टिक रोड मोगा, अमनिंदर सिंह निहाल सिंह वाला, परमिंदर सिंह निवासी पुरानी कचहरी रोड मोगा, पंकज निवासी जीटी रोड मोगा, दीपक गर्ग निवासी वेदांत नगर मोगा, हरपिंदर कौर पत्नी सुखदेव सिंह निवासी जीरा रोड मोगा, शमशेर सिंह संधू निवासी सामने दीप अस्पताल निहाल सिंह वाला, अमनदीप सिंह निवासी पट्टी वाली गली मोगा, हरप्रीत सिंह निवासी नजदीक भगत सिंह मार्केट मोगा, सुरेन अशोक निवासी पट्टी वाली गली मोगा, मनप्रीत सिंह निवासी बेदी मार्केट बधनी कलां, जगदीप सिंह निवासी बरनाला रोड निहाल सिंह वाला खिलाफ केस दर्ज किया है।
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इश्तहार में रजिस्ट्रेशन नंबर छापें अखबार: डीसी
डिप्टी कमिशनर दिलराज सिंह ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायतों के मुताबिक अखबारों के लिए ट्रेवल एजेंटों के इश्तहार में रजिस्ट्रेशन नंबर छापना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से कहा कि वह सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंटों की सेवाएं ले और अनाधिकृत ट्रेवल एजेंटों के झांसे में न आएं।
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मोगा में 23 के खिलाफ पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट के तहत केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा।
जिला प्रशासन ने अनाधिकृत ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एवं आईलट्स सैंटरों पर शिकंजा कस दिया है। यहां थाना सिटी साउथ में सहायक कमिश्नर जनरल (जीए-टू-डीसी) की शिकायत पर 23 लोगों के खिलाफ पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट तहत 2012 की सेक्शन 13 अधीन केस दर्ज किया है।
सहायक कमिशनर जनरल (जीए-टू-डीसी) हरप्रीत सिंह अटवाल ने बताया कि मानव तस्करी एवं विदेश भेजने के नाम पर होती कथित ठगी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, टिकट एजेंटों और आइलेट्स सेंटरों के लिए यह अनिवार्य है कि वह जिला प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने लोगों को सावधान किया कि वह विदेश जाने के लिए किसी भी धोखे, ठगी से बचने के लिए मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या टिकट एजेंटों की ही सेवाएं ले और प्रशासन की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की पड़ताल जरूर करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हिदायत की गई थी कि ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स एवं आईलट्स सेंटरों का रजिस्ट्रेशन फीस 25000 रुपये जमा करने के पर किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रशासन की कई बार अपील बाद भी कई ट्रेवल एजेंटों, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ओर आईलट्स सेंटरों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।
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इनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला
थाना सिटी साउथ पुलिस ने रमन बांसल मेसर्स भारत स्टडी वीजा कंसलटेंट डीएम कॉलेज मोगा, रमनदीप सूद सूद निवासी पुरानी कचहरी मोगा, अमनदीप सचदेवा निवासी अमृतसर रोड, मोगा, अविशेक जिंदल निवासी सामने भाग सिंह मार्केट, मोगा, सुखविंदर सिंह निवासी मोगा रोड धर्मकोट, कमल गुप्ता निवासी सामने वीमार्ट मॉल जीटी रोड मोगा, चरनजीत सिंह जोहल निवासी कलेर कंपलेक्स, जीरा रोड मोगा, शाम सुंदर गोयल निवासी पुरानी कचहरी मोगा, गुरसेवक सिंह निवासी नजदीक मसीत गांव लंडे (बाघापुराना) जगजीत सिंह निवासी अकालसर रोड मोगा, परमजीत सिंह सिद्धू निवासी शहीद भगत सिंह मार्केट, पहली मंजिल मोगा, सतिंदरपाल सिंह निवासी मजिस्टिक रोड मोगा, अमनिंदर सिंह निहाल सिंह वाला, परमिंदर सिंह निवासी पुरानी कचहरी रोड मोगा, पंकज निवासी जीटी रोड मोगा, दीपक गर्ग निवासी वेदांत नगर मोगा, हरपिंदर कौर पत्नी सुखदेव सिंह निवासी जीरा रोड मोगा, शमशेर सिंह संधू निवासी सामने दीप अस्पताल निहाल सिंह वाला, अमनदीप सिंह निवासी पट्टी वाली गली मोगा, हरप्रीत सिंह निवासी नजदीक भगत सिंह मार्केट मोगा, सुरेन अशोक निवासी पट्टी वाली गली मोगा, मनप्रीत सिंह निवासी बेदी मार्केट बधनी कलां, जगदीप सिंह निवासी बरनाला रोड निहाल सिंह वाला खिलाफ केस दर्ज किया है।
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इश्तहार में रजिस्ट्रेशन नंबर छापें अखबार: डीसी
डिप्टी कमिशनर दिलराज सिंह ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायतों के मुताबिक अखबारों के लिए ट्रेवल एजेंटों के इश्तहार में रजिस्ट्रेशन नंबर छापना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से कहा कि वह सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंटों की सेवाएं ले और अनाधिकृत ट्रेवल एजेंटों के झांसे में न आएं।