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पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वालों को
Updated Sat, 16 Dec 2017 10:39 PM IST
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पुलिस पर हमला करने वालों को सजा और जुर्माना
मानसा।
पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा की अदालत ने दो लोगों को सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार एक जून 2015 को मानसा के गांव उब्भा के पास पुलिस ने मुखबरी के आधार पर हथियारों से लैस दो लोगों को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान उन्होंने फायरिंग भी की थी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग करने के कुछ समय बाद मनोज कुमार उर्फ मौजी निवासी दयालपुरा ने आत्म समर्पण कर दिया था। दूसरा साथी काला सिंह निवासी गांव उब्भा मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस की ओर से थाना जोगा में उक्त दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अदालत में पेश किया गया। यहां एडिशनल सेशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने बचाव पक्ष के वकील वरिंदर सिंगला की दलीलों को नकारते हुए उक्त दोनों को दोषी करार दिया। दोनों को साढ़े 4-4 साल की सजा और 15-15 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया।
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मानसा।
पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा की अदालत ने दो लोगों को सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार एक जून 2015 को मानसा के गांव उब्भा के पास पुलिस ने मुखबरी के आधार पर हथियारों से लैस दो लोगों को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान उन्होंने फायरिंग भी की थी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग करने के कुछ समय बाद मनोज कुमार उर्फ मौजी निवासी दयालपुरा ने आत्म समर्पण कर दिया था। दूसरा साथी काला सिंह निवासी गांव उब्भा मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस की ओर से थाना जोगा में उक्त दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अदालत में पेश किया गया। यहां एडिशनल सेशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने बचाव पक्ष के वकील वरिंदर सिंगला की दलीलों को नकारते हुए उक्त दोनों को दोषी करार दिया। दोनों को साढ़े 4-4 साल की सजा और 15-15 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया।