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पंचकूलाः सैलून मैनेजर के शोषण और पैसों की उगाही मामले में तीसरे पुलिसकर्मी का नाम भी आया

Tue, 17 Dec 2019 12:37 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 17 Dec 2019 12:37 PM IST
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third policeman name involved in saloon manager harassment case
फाइल फोटो
सेक्टर-5 की एक सैलून की महिला मैनेजर के शारीरिक शोषण और पैसों की उगाही मामले में अब आरोपी जसनपाल और इंस्पेक्टर रविकांत के अलावा एक अन्य पुलिसकर्मी का नाम भी सामने आया है। तीसरा आरोपी पुलिसकर्मी ईएचसी अनिल कुमार बताया जा रहा है। आरोपी अनिल कुमार की मिलीभगत आरोपी जसनपाल के साथ होनी सामने आई है। इसके लिए अधिकारियों ने आरोपी ईएचसी अनिल कुमार को इन्क्वायरी में शामिल होने के निर्देश थे। लेकिन वह जांच में शामिल होने के बजाय ड्यूटी से गैर हाजिर होकर फिलहाल अंडरग्राउंड होना बताया गया है।
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पुलिस अधिकारी आरोपी की तलाश में जुटे हैं, ताकि उससे मामले के संबंध में पूछताछ की जा सके। आरोपी जसनपाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आरोपी जसनपाल के कब्जे से बरामद ऑडियो और उक्त सैलून में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस विभाग जांच में जुटा है। डीजीपी के निर्देशों पर आईजी भारती अरोड़ा मामले की इंक्वायरी कर रही हैं। आगामी दिनों में वह अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपेंगी। मामले का आरोपी इंस्पेक्टर एवं थाना एमडीसी का तत्कालीन एसएचओ रविकांत फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
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मामले के शुरूआती चरण में सैलून की महिला मैनेजर ने कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी 164 के तहत दिए अपने बयानों में पहले आरोपी होमगार्ड जसनपाल को अपना पारिवारिक जानकार बताया था। साथ ही छेड़छाड़ की बात को सिरे से खारिज किया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के सार्वजनिक होने और मामले के तूल पकड़ने से सैलून की महिला मैनेजर ने कोर्ट के समक्ष दोबारा 164 के बयान देने की अर्जी लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। हालांकि, जिला पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी होमगार्ड जसनपाल को गिरफ्तार कर लिया था।
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सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं मजबूत एविडेंस

मामले की वायरल हुई सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग केस की मजबूत कड़ी हैं। इस संबंध में वकीलों से बात की गई तो उन्होंने इन एविडेंस को मजबूत बताया। कहा कि पैसों की जबरन वसूली व प्रिवेंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट के आरोप इन एविडेंस के बूते साबित हो सकते हैं। हालांकि, छेड़छाड़ के आरोप महिला मैनेजर की स्टेटमेंट पर ही निर्भर करेंगे।

महिला ने आरोप लगाए हैं कि होमगार्ड जवान जसनपाल ने उन्हें उनकी जिंदगी खराब कर देने की धमकी दी थी। महिला को धमकी दी थी कि यदि वह उनके खिलाफ बयान देगी तो वह उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा और उसका घर उजाड़ देगा। होमगार्ड जवान ने महिला मैनेजर को उसकी पहुंच ऊपर तक होने का डरावा दिया था।

यह था मामला
डीजीपी कार्यालय में एमडीसी थाने के एसएचओ रविकांत और होमगार्ड जवान जसनपाल के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वे सैलून की महिला मैनेजर का शारीरिक शोषण करने सहित मंथली वसूली करते हैं। इसके तुरंत बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया।

एमडीसी थाना एसएचओ रविकांत को लाइन हाजिर कर निलंबित किया गया और होमगार्ड जवान जसनपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन पीड़िता ने सीआरपीसी-164 के तहत दिए अपने बयानों में जसनपाल से पारिवारिक रिश्ते होने और परिवार के किसी काम के लिए पैसे देने की बात कही थी।

उन्होंने उनसे छेड़छाड़ होने की बात को सिरे से खारिज किया था। लेकिन इसके बाद महिला ने फिर कहा था कि उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों के बढ़ते दबाव और उनसे डरकर 164 के बयान दिए थे। इस कारण महिला मैनेजर ने दोबारा सीआरपीसी-164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने को पुलिस को अर्जी दी थी। लेकिन कोर्ट ने शनिवार को बयान दोबारा रिकॉर्ड करने की अर्जी को खारिज कर दिया।
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