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मोहाली में 1047 एकड़ भूमि पर सरकार के कब्जे को चुनौती, यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश

Thu, 11 Aug 2022 01:33 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 11 Aug 2022 01:33 AM IST
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Challenging the government's occupation of 1047 acres of land in Mohali, order to maintain status quo
चंडीगढ़। 1047 एकड़ भूमि पर पंजाब सरकार द्वारा कब्जा लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही इस भूमि को लेकर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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मेसर्स फौजा सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए जमीन का कब्जा लेने के पंजाब सरकार के आदेश को चुनौती दी है। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने यह भूमि दो फेज में खरीदी है और तब इस भूमि को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। इस भूमि पर प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक मंजूरी भी ली गई थी। इस भूमि के रजिस्ट्रेशन से राज्य सरकार ने बहुत अधिक राजस्व भी कमाया है। साथ ही कंपनी ने अपने अभी तक के प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार दिया है।
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इसके बाद 2010 में मोहाली के माजरी तहसील के गांव छोटी बड़ी नग्गल की ग्राम पंचायत ने केस दाखिल कर भूमि पर अपना मालिकाना हक जता दिया। 21 सितंबर 2021 में पंचायत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अथॉरिटी ने ग्राम पंचायत के पक्ष में फैसला सुना दिया। याची कंपनी ने बताया कि इस फैसले को 8 जून को नोटिफाई किया गया और कंपनी ने इसके खिलाफ अपील दाखिल कर दी। बावजूद इसके 29 जुलाई को अचानक संबंधित अथॉरिटी ने बिना किसी निकासी आदेश के जमीन पर कब्जा ले लिया।
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याची कंपनी ने कहा कि भूमि पर कब्जा लेने के लिए सेक्शन-7 के तहत कार्रवाई की जाती है जो इस मामले में नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इस बारे में जवाब मांगा तो पंजाब सरकार जवाब नहीं दे सकी। हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई पर पंजाब के एडवोकेट जनरल को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश देते हुए मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
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