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बलवंत सिंह अपहरण मामला: पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी की याचिका दूसरी पीठ के लिए भेजी

Wed, 02 Sep 2020 10:45 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़/मोहाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़/मोहाली Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 02 Sep 2020 10:45 PM IST
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Balwant Singh kidnapping case: former DGP Saini's petition sent for second bench
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

1991 के बलवंत सिंह अपहरण मामले में आरोपी पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी द्वारा मामले की सीबीआई या राज्य के बाहर की किसी अन्य एजेंसी से जांच की मांग को लेकर दायर याचिका बुधवार को न्यायमूुर्ति अमोल रतन सिंह ने अन्य बेंच को देने के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दी है । अब इस याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की अन्य बेंच सुनवाई करेगी।

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दूसरी ओर इस मामले में मोहाली की ट्रायल कोर्ट से सैनी को जो अंतरिम जमानत मिली हुई थी, वह मंगलवार को वहां से ख़ारिज हो जाने के बाद अब सैनी ने उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर कर दी है। यह याचिका रजिस्ट्री में दायर की गई है जिसमें कुछ आपत्तियां जताई गई हैं। यह आपत्तियां दूर करने के बाद सैनी की अग्रिम जमानत पर आने वाले एक-दो दिनों में सुनवाई हो सकती है ।
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पहले होगी याचिका की वैैधता पर सुनवाई
सैनी ने सीबीआई और राज्य के बाहर की किसी एजेंसी से जांच करवाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है । उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर पूछा था कि यह याचिका कैसे वैध है? क्योंकि यह अनुच्छेद 226, 227 के तहत दायर की गई है। पहले न्यायालय याचिका के वैध होने पर सुनवाई करेगा, उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी।

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मोहाली: पूर्व डीजीपी सैनी की तलाश में जुटीं एसआईटी की सात टीमें

उधर, अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद एसआईटी की सात टीमें पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की तलाश में जुट गई हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में टीमें रवाना की गई हैं। हर उस ठिकाने पर दबिश जारी है, जहां सैनी के होने की उम्मीद है। हालांकि अभी पूर्व डीजीपी का सुराग नहीं मिला है। मोहाली के मटौर थाने में बुधवार को दिन भर एसआईटी अधिकारियों की गतिविधियां बनी रहीं। 

बता दें कि मंगलवार को ही जिला अदालत ने पूर्व डीजीपी सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जघन्य अपराध में उनसे पूछताछ जरूरी है। हालांकि पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के पास अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील का रास्ता खुला है। याद दिला दें कि पूर्व डीजीपी की मुश्किलों की वजह बन चुका यह मामला 29 साल पुराना है। पूर्व आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सैनी की तलाश एसआईटी को है। 

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