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आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 30 सितंबर तक रहेंगे बंद, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल

Wed, 08 Sep 2021 02:02 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 08 Sep 2021 02:02 AM IST
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Anganwadi centers and crches will remain closed till September 30, malls will open with 50 percent capacity
पंचकूला। ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ 20 सितंबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय एवं कॉलेज को विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रावास केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जो परीक्षाएं देंगे। मॉल सहित होटल में रेस्टोरेंट एवं बार 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हाल, मॉल के अंदर व स्टैंड अलोन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के खुल सकेंगे।
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गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। इनडोर स्थानों में हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग एकत्रित हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 100 रखी गई है। खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों तक इकट्ठा हो सकते हैं। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कारपोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी। संपर्क वाले खेलों को छोड़ कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां के लिए खुल सकेंगे। सभी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों व क्रेच केंद्रों को 30 सितंबर तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगाया होगा।
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