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दोषी करार

Wed, 29 Aug 2018 02:04 AM IST
Updated Wed, 29 Aug 2018 02:04 AM IST
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दोषी करार
अफीम के साथ पकड़े पिता-पुत्र दोषी करार
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- अदालत एक को सुनाएगी सजा, एनसीबी ने 2014 में पकड़ा था
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। जिला अदालत ने 9.60 किलो अफीम के साथ पकड़े गए पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी गुरदर्शन सिंह और उसके पिता गुरदित सिंह को एक सितंबर को सजा सुनाएगी। दोनों के पास से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 9.60 किलो अफीम बरामद की थी।
एनसीबी की पूछताछ में गुरदर्शन सिंह ने खुलासा किया था कि यह खेप उसके पिता को राजस्थान से एक व्यक्ति ने भेजी थी। इसके बाद एनसीबी ने गुरदित सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में सप्लीमेंटरी चाजशीट दायर की थी।
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15 मार्च 2014 को दर्ज मामले के अनुसार एनसीबी को सूचना मिली थी कि एक युवक टाटा इंडिका कार से नशे की खेप लेकर आ रहा है। एनसीबी ने सेक्टर-40/41/55 के चौक पर नाका लगाया। इस दौरान करीब सवा एक बजे एनसीबी की टीम को वह कार नाके की ओर आती दिखाई दी। टीम ने कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी में टीम को कार की आगे वाली सीट पर एक काले रंग का बैग दिखाई दिया। बैग के अंदर अफीम के 14 पैकेट थे। इसका कुल वजन 9.60 किलो था। इसके बाद एनसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 18 और 60 के तहत केस दर्ज किया था। पूछताछ के दौरान गुरदर्शन ने एनसीबी को बताया था कि उसे व उसके पिता गुरदीप सिंह को यह नशे की खेप उसके पकड़े जाने से एक घंटे पहले पंचकूला रोड पर जीरकपुर के पास एक 35 वर्षीय व्यक्ति देकर गया था। यह राजस्थान बार्डर से बहादुर सिंह ने भेजी थी। इसके बाद एनसीबी ने गुरदर्शन के पिता गुरदित को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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