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सेग्रीगेशन न करने पर होगा जुर्माना
Updated Wed, 25 Jul 2018 01:41 AM IST
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कचरा का सेग्रीगेशन नहीं किया तो जुर्माना
नगर निगम सदन की बैठक में कल हो सकता है फैसला
सदन की बैठक में चर्चा के लिए लाया जा रहा है प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में कचरा सेग्रीगेशन की कैटेगरी में चंडीगढ़ नगर निगम को सबसे कम नंबर मिले थे, जबकि नगर निगम ने 2 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर हरे और नीले डस्टबिन भी बांटे थे। ऐसे में अब नगर निगम ने सेग्रीगेशन को जरूरी करने के लिए जुर्माना चार्ज करने का प्रस्ताव तैयार किया है। रेजिडेंशियल एरिया में अगर कोई सूखा और गीला कचरा अलग-अलग से सेग्रीगेट नहीं करेगा तो 200 जुर्माना लगाया जाएगा जबकि अन्य कैटेगरी में जुर्माना काफी ज्यादा लगाने का प्रस्ताव है। इस पर फैसला 26 जुलाई को होने वाली बैठक में किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्राउंड लेवल पर ही सूखा और गीला कचरा अलग-अलग इकट्ठा हो।
इतना होगा जुर्माना
-रेजिडेंशियल एरिया में गीला और सुखा कचरा अलग नहीं करने पर दो सौ रुपये जुर्माना होगा।
मैरिज, पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी पर जो पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह में होगी, सेग्रीगेशन न करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना होगा।
- क्लब, सिनेमा हॉल, पब, कम्युनिटी सेंटर, मल्टीप्लेक्स में जो पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह होगी 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा।
-अन्य नॉन रेजिडेंशियल एरिया जो पांच हजार वर्गमीटर से कम है उनमें एक हजार रुपये जुर्माना होगा।
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नगर निगम सदन की बैठक में कल हो सकता है फैसला
सदन की बैठक में चर्चा के लिए लाया जा रहा है प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में कचरा सेग्रीगेशन की कैटेगरी में चंडीगढ़ नगर निगम को सबसे कम नंबर मिले थे, जबकि नगर निगम ने 2 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर हरे और नीले डस्टबिन भी बांटे थे। ऐसे में अब नगर निगम ने सेग्रीगेशन को जरूरी करने के लिए जुर्माना चार्ज करने का प्रस्ताव तैयार किया है। रेजिडेंशियल एरिया में अगर कोई सूखा और गीला कचरा अलग-अलग से सेग्रीगेट नहीं करेगा तो 200 जुर्माना लगाया जाएगा जबकि अन्य कैटेगरी में जुर्माना काफी ज्यादा लगाने का प्रस्ताव है। इस पर फैसला 26 जुलाई को होने वाली बैठक में किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्राउंड लेवल पर ही सूखा और गीला कचरा अलग-अलग इकट्ठा हो।
इतना होगा जुर्माना
-रेजिडेंशियल एरिया में गीला और सुखा कचरा अलग नहीं करने पर दो सौ रुपये जुर्माना होगा।
मैरिज, पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी पर जो पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह में होगी, सेग्रीगेशन न करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना होगा।
- क्लब, सिनेमा हॉल, पब, कम्युनिटी सेंटर, मल्टीप्लेक्स में जो पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह होगी 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा।
-अन्य नॉन रेजिडेंशियल एरिया जो पांच हजार वर्गमीटर से कम है उनमें एक हजार रुपये जुर्माना होगा।