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अब तक 19,626 औद्योगिक इकाइयों को खोलने की स्वीकृति

Thu, 07 May 2020 01:57 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 07 May 2020 01:57 AM IST
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हरियाणा सरकार राज्य में लोगों को रोजगार दिलाने व अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में पोर्टल पर औद्योगिक इकाईयों को दोबारा खोलने के लिए आटोमैटिक स्वीकृृतियां उद्यमियों को प्रदान की जा रही है। अब तक 19,626 इकाइयों को स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई है। कुल 11,21,287 श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के पदाधिकारियों व उद्यम संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम बुधवार को बातचीत की। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नए दिशानिर्देशों के तहत 4 मई से आटो स्वीकृति को एक्टीवेट कर दिया गया है। 7338 आवेदनों के तहत 4,89,182 श्रमिकों को उद्योगों में काम करने की स्वीकृति दी गई है। जिनमें से 4164 इकाईयों के 3,02,084 श्रमिक शहरी क्षेत्रों तथा 3174 इकाईयों के 1,84,098 श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेंगें। मुख्य सचिव ने औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से कहा कि वे उद्योगों को खोलने के साथ-साथ केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्त्रिस्याओं के दिशानिर्देशों का पालन करें ताकि नोवेल कोरोना वायरस के संक्त्रस्मण से श्रमिकों व कामगारों को बचाया जा सकें।
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हरियाणा एमएसएमई रिवाइबल ब्याज लाभ योजना’ तैयार
बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से, हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों की सुविधा के लिए उनके अपने कार्यों को पुनर्जीवित करने तथा कम आर्थिक गतिविधि के कारण से वित्तीय अवरोध के चलते अपने कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए, हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा एमएसएमई रिवाईबल ब्याज लाभ योजना’ तैयार की है। यह एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। ताकि वे स्थायी व अनुबंधित कर्मचारियों व श्रमिकों सहित अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान कर सकें और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा कर सकें। इसके तहत हरियाणा में 15 मार्च, तक या उससे पहले काम करने वाली सभी एमएसएमई इकाइयां प्रति कर्मचारी अधिकतम 20 हजार रुपये तक कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए प्राप्त ऋण पर छह महीने की अवधि के लिए ब्याज में लाभ की पात्र होंगी।
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