{"_id":"697137c0cde4e3e0c406c46a","slug":"168-lakh-compensation-ordered-for-the-accident-victim-panchkula-news-c-87-1-pan1011-132017-2026-01-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panchkula News: हादसा में घायल को 1.68 लाख मुआवजे का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panchkula News: हादसा में घायल को 1.68 लाख मुआवजे का आदेश
विज्ञापन
तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर
बीमा कंपनी को ब्याज सहित भुगतान का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1 अक्टूबर 2024 को रायपुररानी के मक्खन माजरा के पास हुए सड़क हादसे में घायल कार्तिक को 1.68 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसा तेज रफ्तार और कार चालक की लापरवाही के कारण हुआ था।
ट्रिब्यूनल ने मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्टरों द्वारा जारी 30 प्रतिशत अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र और गवाही को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए मुआवजे की राशि तय की। इसमें मेडिकल खर्च, आय का नुकसान, मानसिक पीड़ा, पौष्टिक आहार और अस्पताल आने-जाने के खर्च शामिल किए गए।
हादसे के समय कार चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का बीमा था। अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि तय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर पूरी रकम सीधे पीड़ित के बैंक खाते में जमा करे।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार कार्तिक बाइक से घर लौट रहे थे, जब पीछे से आ रही तेज रफ्तार चंडीगढ़ नंबर की हुंडई कार ने उन्हें टक्कर मारी। हादसे में कार्तिक के सिर, चेहरे और छाती पर गंभीर चोटें आईं और फ्रैक्चर हुआ। उन्हें गंभीर स्थिति में जीएमसीएच सेक्टर-32, चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां 12 दिनों तक इलाज चला।
विज्ञापन
बीमा कंपनी को ब्याज सहित भुगतान का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1 अक्टूबर 2024 को रायपुररानी के मक्खन माजरा के पास हुए सड़क हादसे में घायल कार्तिक को 1.68 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसा तेज रफ्तार और कार चालक की लापरवाही के कारण हुआ था।
ट्रिब्यूनल ने मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्टरों द्वारा जारी 30 प्रतिशत अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र और गवाही को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए मुआवजे की राशि तय की। इसमें मेडिकल खर्च, आय का नुकसान, मानसिक पीड़ा, पौष्टिक आहार और अस्पताल आने-जाने के खर्च शामिल किए गए।
विज्ञापन
हादसे के समय कार चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का बीमा था। अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि तय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर पूरी रकम सीधे पीड़ित के बैंक खाते में जमा करे।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार कार्तिक बाइक से घर लौट रहे थे, जब पीछे से आ रही तेज रफ्तार चंडीगढ़ नंबर की हुंडई कार ने उन्हें टक्कर मारी। हादसे में कार्तिक के सिर, चेहरे और छाती पर गंभीर चोटें आईं और फ्रैक्चर हुआ। उन्हें गंभीर स्थिति में जीएमसीएच सेक्टर-32, चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां 12 दिनों तक इलाज चला।