फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   1.68 lakh compensation ordered for the accident victim

Panchkula News: हादसा में घायल को 1.68 लाख मुआवजे का आदेश

Thu, 22 Jan 2026 02:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
1.68 lakh compensation ordered for the accident victim
तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर
विज्ञापन

बीमा कंपनी को ब्याज सहित भुगतान का निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1 अक्टूबर 2024 को रायपुररानी के मक्खन माजरा के पास हुए सड़क हादसे में घायल कार्तिक को 1.68 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसा तेज रफ्तार और कार चालक की लापरवाही के कारण हुआ था।
ट्रिब्यूनल ने मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्टरों द्वारा जारी 30 प्रतिशत अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र और गवाही को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए मुआवजे की राशि तय की। इसमें मेडिकल खर्च, आय का नुकसान, मानसिक पीड़ा, पौष्टिक आहार और अस्पताल आने-जाने के खर्च शामिल किए गए।
विज्ञापन

हादसे के समय कार चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का बीमा था। अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि तय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर पूरी रकम सीधे पीड़ित के बैंक खाते में जमा करे।
विज्ञापन
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार कार्तिक बाइक से घर लौट रहे थे, जब पीछे से आ रही तेज रफ्तार चंडीगढ़ नंबर की हुंडई कार ने उन्हें टक्कर मारी। हादसे में कार्तिक के सिर, चेहरे और छाती पर गंभीर चोटें आईं और फ्रैक्चर हुआ। उन्हें गंभीर स्थिति में जीएमसीएच सेक्टर-32, चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां 12 दिनों तक इलाज चला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed