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अफीम तस्कर को दो साल कैद
Updated Thu, 06 Sep 2018 10:28 PM IST
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अफीम तस्कर को दो साल कैद और जुर्माना
मानसा।
स्थानीय अदालत ने अफीम तस्करी के दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। उसपर जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार थाना जोड़कियां की पुलिस ने 26 फरवरी 2014 को कर्मजीत सिंह वासी पिंड जंडवाला, जिला सिरसा (हरियाणा) के पास एक किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की थी। उसके खिलाफ मामला नंबर 13 दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा जसपाल वर्मा की अदालत ने उक्त व्यक्ति को अफीम की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उसको दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को 30 दिन की सजा अधिक काटनी होगी।
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मानसा।
स्थानीय अदालत ने अफीम तस्करी के दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। उसपर जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार थाना जोड़कियां की पुलिस ने 26 फरवरी 2014 को कर्मजीत सिंह वासी पिंड जंडवाला, जिला सिरसा (हरियाणा) के पास एक किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की थी। उसके खिलाफ मामला नंबर 13 दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा जसपाल वर्मा की अदालत ने उक्त व्यक्ति को अफीम की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उसको दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को 30 दिन की सजा अधिक काटनी होगी।