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हेरोइन समेत गिरफ्तार की गई नाइजीरियन महिला को अदालत ने किया बरी
Updated Mon, 13 Aug 2018 10:36 PM IST
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हेरोइन समेत गिरफ्तार नाइजीरियन महिला बरी
रोपड़। जिले की स्पेशल कोर्ट ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार की गई नाइजीरियन महिला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। स्पेशल कोर्ट के जज राकेश कुमार गुप्ता की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार कीरतपुर साहिब पुलिस ने सात अप्रैल 2017 को मुसमत जुलियट पत्नी चकनूस निवासी गांव उबवहोफिया, ऊगन बाबरी, नाइजीलटा केपिटल, लुगुस, (पिन 042) हाल निवासी गार्डन द्वारिका कालोनी दिल्ली के खिलाफ धारा 21 के तहत केस दर्ज किया था।
आरोपी महिला से पुलिस ने 400 ग्राम हेरोइन बरामद करने का दावा किया था। आरोपी के वकील एडवोकेट शेखर शुक्ला ने बताया कि पुलिस साबित नहीं कर पाई कि महिला के पास से हेरोइन बरामद हुई है। न तो पुलिस मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह पेश करवाई। न ही आरोपी महिला को गिरफ्तारी के मौके पर गजटेड अफसर या मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। महिला से जिस बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए, वह पंजाबी में था। स्पेशल कोर्ट ने आरोपी महिला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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रोपड़। जिले की स्पेशल कोर्ट ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार की गई नाइजीरियन महिला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। स्पेशल कोर्ट के जज राकेश कुमार गुप्ता की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार कीरतपुर साहिब पुलिस ने सात अप्रैल 2017 को मुसमत जुलियट पत्नी चकनूस निवासी गांव उबवहोफिया, ऊगन बाबरी, नाइजीलटा केपिटल, लुगुस, (पिन 042) हाल निवासी गार्डन द्वारिका कालोनी दिल्ली के खिलाफ धारा 21 के तहत केस दर्ज किया था।
आरोपी महिला से पुलिस ने 400 ग्राम हेरोइन बरामद करने का दावा किया था। आरोपी के वकील एडवोकेट शेखर शुक्ला ने बताया कि पुलिस साबित नहीं कर पाई कि महिला के पास से हेरोइन बरामद हुई है। न तो पुलिस मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह पेश करवाई। न ही आरोपी महिला को गिरफ्तारी के मौके पर गजटेड अफसर या मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। महिला से जिस बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए, वह पंजाबी में था। स्पेशल कोर्ट ने आरोपी महिला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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