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लड़ाई झगड़े में दोषी को एक साल कैद, 5 हजार जुर्माना
Updated Tue, 24 Apr 2018 10:49 PM IST
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सीजेएम आशीष सालदी की कोर्ट ने लड़ाई-झगड़े के दोषी को एक साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक महीना और सजा काटनी होगी।
कुलविंदर कौर पत्नी त्रिलोचन सिंह निवासी बुरे जट्टा थाना बुल्लोवाल ने पुलिस के पास 15 जून 2013 को शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया था कि सात जून को शाम करीब छह बजे वह अपनी हवेली में पशुओं को चारा डालने के लिए गई थ। इस दौरान सिमरजीत सिंह निवासी बुरे जट्टा ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि पशुओं को नहलानें की रंजिश में उक्त आरोपी ने उस पर हमला किया था। इसके बाद उसने शोर मचाया तो उसके पति त्रिलोचन सिंह भी मौके पर आ गए और आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सिमरजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मंगलवार को सजा सुनाई गई।
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सीजेएम आशीष सालदी की कोर्ट ने लड़ाई-झगड़े के दोषी को एक साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक महीना और सजा काटनी होगी।
कुलविंदर कौर पत्नी त्रिलोचन सिंह निवासी बुरे जट्टा थाना बुल्लोवाल ने पुलिस के पास 15 जून 2013 को शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया था कि सात जून को शाम करीब छह बजे वह अपनी हवेली में पशुओं को चारा डालने के लिए गई थ। इस दौरान सिमरजीत सिंह निवासी बुरे जट्टा ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि पशुओं को नहलानें की रंजिश में उक्त आरोपी ने उस पर हमला किया था। इसके बाद उसने शोर मचाया तो उसके पति त्रिलोचन सिंह भी मौके पर आ गए और आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सिमरजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मंगलवार को सजा सुनाई गई।
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