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High Court: महिलाओं को हेलमेट की छूट नहीं, टू-व्हीलर पर चालक के साथ बैठने पर भी लगाना होगा Helmet

Thu, 07 Nov 2024 11:15 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 07 Nov 2024 11:15 AM IST
सार

दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट सफर करने वाली महिलाओं को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्ती अपनाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को हेलमेट को लेकर छूट नहीं दी जाएगी। 

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Women are not exempted from wearing helmets in Punjab Chandigarh and Haryana.
बिना हेलमेट का चालान। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महिलाओं को हेलमेट से छूट को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल उन सिखों के लिए जो पगड़ी पहनते हैं। उनके अतिरिक्त किसी को भी इससे छूट नहीं है। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली व पीछे बैठी महिलाओं के मामले में हुए चालानों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर वाहन हादसों व सड़क सुरक्षा को लेकर संज्ञान लेते हुए सुनवाई आरंभ की थी। इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया था कि 6 जुलाई 2018 को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर केवल पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट का प्रावधान किया था। इसके तहत अन्य सभी महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया था चाहे वह सिख हो या नहीं। इसके बाद धार्मिक संगठनों द्वारा इसका विरोध आरंभ कर दिया गया। 
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चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र को लगाई थी फटकार
इसी बीच प्रशासन ने केंद्र सरकार से एडवाइजरी मांगी जिसके जवाब में सभी सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट देने की राय दी गई। जिसके बाद नियम को बदल दिया गया और फिर से सभी सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट दे दी गई। इसपर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि कैसे सरकार इस प्रकार का प्रावधान कर सकती है। 
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मामला तो महिलाओं की सुरक्षा का
हाईकोर्ट ने कहा था कि हेलमेट से कैसे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। मामला तो महिलाओं की सुरक्षा का है जिसकी हमें चिंता है। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र का रुख समझ के बाहर है, आखिर सिख महिला की पहचान कैसे होगी। क्या हर बिना हेलमेट वाली महिला को रोक कर पूछोगे कि तुम सिख हो या नहीं। अब हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल पगड़ी पहनने वाले सिख को ही हेलमेट से छूट है, महिलाओं या सिख महिलाओं को नहीं। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से बिना हेलमेट वाहन चलाने या पीछे बैठी महिलाओं के चालान का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।
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