{"_id":"6298f2f8191d9a4f08640e72","slug":"rape-palwal-news-noi6520745144","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा
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पलवल। 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती कर दिया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। फास्ट ट्रेक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार द्वारा यह सजा सुनाई गई है।
पुुलिस प्रवक्ता संजय कादियान के अनुसार साल 2018 की सात मार्च को एक व्यक्ति ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि जिला नूंह के गांव घासेड़ा निवासी सलीम उर्फ मुरस्लिम उर्फ बादशाह ने उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने किसी को बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी।
महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी के गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वारदात को संगीन माना। अदालत ने आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न कराने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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पुुलिस प्रवक्ता संजय कादियान के अनुसार साल 2018 की सात मार्च को एक व्यक्ति ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि जिला नूंह के गांव घासेड़ा निवासी सलीम उर्फ मुरस्लिम उर्फ बादशाह ने उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने किसी को बताने पर उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी।
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महिला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपी के गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वारदात को संगीन माना। अदालत ने आरोपी सलीम को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न कराने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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