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Palwal News: प्ले स्कूलों में बीस बच्चों पर एक शिक्षक और रजिस्ट्रेशन जरूरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Feb 2025 01:21 AM IST
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One teacher for every twenty children and registration is necessary in play schools
महिला एवं बाल विकास विभाग हुआ सख्त, जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। निजी प्ले स्कूलों के संचालन को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने संचालन के लिए प्ले स्कूलों के कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब निजी प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं करवाते हैं तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही प्ले स्कूलों में 20 बच्चों पर एक शिक्षक रखना होगा और निगरानी के लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने जरूरी है।


दरअसल, प्ले स्कूलों के संचालन में कई प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है, जिससे मासूमों की जान तक को जोखिम है। इसको लेकर कई संगठनों और अभिभावकों ने कई बार चिंता जाहिर करते हुए विभाग को भी अवगत कराया था। इसके मद्देनजर करीब दो दिन पहले महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्ले स्कूल के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इनके पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।
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विभाग ने दिए यह महत्वपूर्ण निर्देश
इसके तहत स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 3 से 4 घंटे से ज्यादा स्कूल का संचालन नहीं करने के लिए कहा गया है। प्ले स्कूलों में एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक टीचर और एक केयर टेकर, बच्चों के लिए एक रेस्ट रूम व दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय और लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाना और खेलकूद गतिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड व पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य है। सभी टीचरों व स्टाफ की पूरी जानकारी व पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। फिलहाल हालात यह है कि जिले में काफी प्ले स्कूल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं और न ही पूरे नियमों का पालन किया जा रहा है। विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अगर कोई प्ले स्कूल बिना पंजीकरण के चल रहा है तो उसे बंद करवाया जाएगा।
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प्ले स्कूलों का निरीक्षण भी होगा



जिला बाल संरक्षण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्ले स्कूलों को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जा सकता है। प्ले स्कूलों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का ही दाखिला किया जा सकता है। अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन का गठन भी अनिवार्य है जो प्ले स्कूल के मुद्दों पर स्कूल का निरीक्षण करेगी।




अभिभावक दाखिला करवाने से पहले जांचे मान्यता



महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिले में चल रहे निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें। प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर किया जा सकता है। नूपुर दलाल, कार्यक्रम अधिकारी, बाल एवं महिला विकास
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