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यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून का पालन करें संस्थान : उपायुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिले के सभी सरकारी और निजी संस्थानों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम-2013 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, स्कूलों और कॉलेजों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के शी-बॉक्स पोर्टल पर सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों, (जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं) को अपनी आंतरिक शिकायत समिति का विवरण अपलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी संस्थानों से शीघ्र समिति का गठन कर उसका डाटा पोर्टल पर अपलोड करने और अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील कार्यस्थल सुनिश्चित किया जा सके।
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पलवल।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिले के सभी सरकारी और निजी संस्थानों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम-2013 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, स्कूलों और कॉलेजों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के शी-बॉक्स पोर्टल पर सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों, (जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं) को अपनी आंतरिक शिकायत समिति का विवरण अपलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी संस्थानों से शीघ्र समिति का गठन कर उसका डाटा पोर्टल पर अपलोड करने और अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील कार्यस्थल सुनिश्चित किया जा सके।