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Palwal News: अवैध मीट दुकानों पर शिकंजा कसने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
Fri, 19 Sep 2025 11:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
Updated Fri, 19 Sep 2025 11:30 PM IST
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शहर के वार्ड 28 सहित अन्य क्षेत्रों में होगी कार्रवाई, नियमों और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से होगा पालन
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। नगर परिषद सीमा क्षेत्र में अवैध मीट दुकानों को बंद कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीलिंग अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई करेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि उपमंडल संख्या 2 के एसडीओ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के त्रिलोक चंद मंगला; तकनीकी सहायक, कृषि उपमंडल कार्यालय पलवल के अभयराम; और बागवानी विभाग के बागवानी विकास अधिकारी अमन अठवाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
डीसी ने निर्देश दिए कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि कार्रवाई शुरू करने से पहले संबंधित भूमि या दुकान पर किसी अदालत का स्थगन आदेश न हो। साथ ही, सीलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों और विनियमों के अनुरूप की जाए। इस दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, सीपीसीबी और एसपीसीबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य होगा, ताकि धूल नियंत्रण और पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। डॉ. वशिष्ठ ने बताया कि जिला मुख्यालय पलवल शहर के कई हिस्सों में अवैध मीट दुकानों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इन दुकानों को बंद कराने के लिए प्रशासन सख्ती से कदम उठा रहा है, जिससे आमजन को राहत मिले और शहर की स्वच्छता एवं पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़े।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। नगर परिषद सीमा क्षेत्र में अवैध मीट दुकानों को बंद कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीलिंग अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई करेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि उपमंडल संख्या 2 के एसडीओ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के त्रिलोक चंद मंगला
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डीसी ने निर्देश दिए कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि कार्रवाई शुरू करने से पहले संबंधित भूमि या दुकान पर किसी अदालत का स्थगन आदेश न हो। साथ ही, सीलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों और विनियमों के अनुरूप की जाए। इस दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, सीपीसीबी और एसपीसीबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य होगा, ताकि धूल नियंत्रण और पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। डॉ. वशिष्ठ ने बताया कि जिला मुख्यालय पलवल शहर के कई हिस्सों में अवैध मीट दुकानों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इन दुकानों को बंद कराने के लिए प्रशासन सख्ती से कदम उठा रहा है, जिससे आमजन को राहत मिले और शहर की स्वच्छता एवं पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़े।
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