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Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Husband of 10 years' imprisonment in dowry death case

दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की कैद

Fri, 02 Sep 2016 04:46 PM IST
अमर उजाला ब्ययूराो
अमर उजाला ब्ययूराो Updated Fri, 02 Sep 2016 04:46 PM IST
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अतरिक्त व सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मृतका के ससुर व देवर को भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पति व ससुर पहले से ही जेल में हैं, जबकि सजा के बाद देवर राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 

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नांगल जाट निवासी तुलाराम ने अपनी बेटी नीरज की शादी मंडकोला निवासी दीपक पुत्र उधम के साथ चार फरवरी 2014 को की थी। शादी के छह माह बाद 24 सितंबर 2014 को नीरज की मौत हो गई, जिसमें परिजनों ने जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। 
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नीरज का पति दीपक भारतीय सेना में नौकरी करता था। नीरज के पिता तुलाराम की शिकायत पर हथीन पुलिस ने दीपक समेत उसके पिता उधम, सास व देवर राहुल के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर पति दीपक व उसके पिता उधम को उसी वक्त जेल भेज दिया था। देवर राहुल जमानत पर चल रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा बोली कई सजा के बाद राहुल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मृतका के परिजनों ने सजा पर संतोष जताते हुए मृतका की सास को भी गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की है। बताया गया है कि सास मामले में भगौड़ा करार दी गई है। 

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