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Palwal News: चोरी के आरोपी की अर्जी खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। मंडकोला गांव स्थित फैक्टरी से 1.80 लाख रुपये के पानी के दो पंप चोरी करने के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी टिंकू उर्फ लाला की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास, चोरी के सामान की बरामदगी और जांच लंबित होने को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। फैक्टरी संचालक विक्रांत गौड़ की शिकायत पर गदपुरी थाना पुलिस ने एक सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि 29 और 30 अगस्त की मध्यरात्रि चोरों ने फैक्टरी की पिछली दीवार और पंप रूम का दरवाजा तोड़कर दो पानी के पंप चोरी कर लिए। वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने टिंकू को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान व वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किया।
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पलवल। मंडकोला गांव स्थित फैक्टरी से 1.80 लाख रुपये के पानी के दो पंप चोरी करने के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी टिंकू उर्फ लाला की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास, चोरी के सामान की बरामदगी और जांच लंबित होने को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। फैक्टरी संचालक विक्रांत गौड़ की शिकायत पर गदपुरी थाना पुलिस ने एक सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि 29 और 30 अगस्त की मध्यरात्रि चोरों ने फैक्टरी की पिछली दीवार और पंप रूम का दरवाजा तोड़कर दो पानी के पंप चोरी कर लिए। वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने टिंकू को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान व वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किया।