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Palwal News: पिस्तौल की बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:23 AM IST
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Accused granted bail in pistol recovery case
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। केएमपी फ्लाईओवर के पास कथित तौर पर पांच पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस बरामद होने के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी वकील सिंह को नियमित जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक लाख रुपये के जमानत बांड और समान राशि के एक जमानतदार की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, पांच जनवरी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वकील को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके बैग से पांच पिस्तौल, तीन मैगजीन और 30 जिंदा कारतूस मिलने का दावा किया गया। इस संबंध में कैंप थाना पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। वहीं, सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने जांच पूरी होने, चार गवाहों के बयान दर्ज होने और मुकदमे की सुनवाई में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की।
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