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सरपंच को किया गया पदच्युत
Updated Sat, 24 Nov 2018 09:19 PM IST
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सरपंच को पद से हटाया गया
हथीन। जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने हथीन उपमंडल के गांव जलालपुर की महिला सरपंच सज्जा को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पदच्युत कर दिया है। इस बारे में सरपंच को ग्रामीण पंचायत की किसी भी बैठक में भाग लेने से भी रोक दिया है। इसके साथ ही सरपंच के पद को रिक्त घोषित कर दिया है। इस विषय में राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला को भी सूचना भेज दी गयी है। यह कार्यवाई सरपंच सज्जा की शैक्षणिक योग्यता फर्जी पाए जाने पर की गयी है। आदेशों में लिखा गया है की 16 नवंबर को सरपंच को व्यक्तिगत तौर पर चुना गया। पत्रावली का अवलोकन भी किया गया। सरपंच से कुछ सरल हिंदी शब्द लिखवाये गए , जिनको वह लिख नहीं सकी। इस कारण सरपंच के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गयी है। इससे पूर्व उक्त सरपंच को निलंबित किया गया था।
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हथीन। जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने हथीन उपमंडल के गांव जलालपुर की महिला सरपंच सज्जा को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पदच्युत कर दिया है। इस बारे में सरपंच को ग्रामीण पंचायत की किसी भी बैठक में भाग लेने से भी रोक दिया है। इसके साथ ही सरपंच के पद को रिक्त घोषित कर दिया है। इस विषय में राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला को भी सूचना भेज दी गयी है। यह कार्यवाई सरपंच सज्जा की शैक्षणिक योग्यता फर्जी पाए जाने पर की गयी है। आदेशों में लिखा गया है की 16 नवंबर को सरपंच को व्यक्तिगत तौर पर चुना गया। पत्रावली का अवलोकन भी किया गया। सरपंच से कुछ सरल हिंदी शब्द लिखवाये गए , जिनको वह लिख नहीं सकी। इस कारण सरपंच के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गयी है। इससे पूर्व उक्त सरपंच को निलंबित किया गया था।