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मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म नंर छह भरे

Sat, 21 Jul 2018 06:44 PM IST
Updated Sat, 21 Jul 2018 06:44 PM IST
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मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म नंर छह भरे
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म नंबर छह भरे
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अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनीराम शर्मा ने शनिवार को लोगों से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की अपील की। उन्हांने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतानुसार यदि कोई पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहता है तो वह फार्म नंबर 6 भरकर संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी को अपने पूर्ण विवरण सहित दे सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से मृतक तथा अपात्र मतदाताओं के नाम काटने के लिए आपत्तियां फार्म नंबर 7 में दायर की जाती है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में अशुद्ध दर्ज है तो वह निर्धारित फार्म नंबर 8 में पूरे ब्यौरा देकर शुद्धि करवा सकता है। यदि कोई मतदाता अपना नाम अन्य किसी दूसरे बूथ में बदलवाना चाहता है तो वह फार्म नंबर 8 क में अपना नया विवरण लगाकर दे सकता है। इसके अलावा कोई भी मतदाता अपना फॉर्म ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना पहचान पत्र डाक के माध्यम से भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2019 को अहर्ता की तिथि मानकर हरियाणा राज्य के सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 1 सितंबर 2018 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 1 सितंबर 2018 (शनिवार) को किया जाएगा। दावे तथा आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 01 सितंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक होगी। दावे तथा आपत्तियों का निपटारा 30 नवंबर 2018 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए तथा पुराने मतदाता जिनकी वोटर कार्ड पर फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है वह अपनी रंगीन फोटो संबंधित बूथ लेवल अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में दे सकता है, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के स्थान पर मतदाता सूची में रंगीन फोटो लगाई जा सके।
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