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अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
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दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश करुणा शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 15 जून 2018 को बहीन थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग के साथ शाहरूख नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने उसे दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उस मामले में अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश करूणा शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में जल्द कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारी एवं गवाह को पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने प्रमाण पत्र और नगद इनाम देने की घोषणा की है।
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अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश करुणा शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 15 जून 2018 को बहीन थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग के साथ शाहरूख नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने उसे दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उस मामले में अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश करूणा शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में जल्द कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारी एवं गवाह को पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने प्रमाण पत्र और नगद इनाम देने की घोषणा की है।
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