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महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या हैं नए कानूनी प्रावधान, बताया

Mon, 09 Sep 2013 12:31 AM IST
Updated Mon, 09 Sep 2013 12:31 AM IST
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new legal provisions for the protection of women
हरियाणा के कैथल श्ाहर में नई पुलिस लाइन में एसपी कुलदीप यादव की अध्यक्षता में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।
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सेमिनार में आला पुलिस अधिकारियों सहित जिले के सभी थाना प्रभारियों व चौकी इंचार्जों ने भाग लिया। सेमिनार का उद्देश्य महिलाओं खिलाफ  अपराधों में कार्रवाई के लिए आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में हुए संशोधन के बारे में जानकारी देना था।

डीएसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने सेमिनार में संशोधित धारा पोकसो, 354 में संशोधन के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ नए कानून बनाए गए हैं, जिनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
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इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। वहीं उन्हें बताया गया कि बाल उत्पीड़न को रोकने के लिए पोस्को कानून लागू किया गया है।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग का यौन शोषण करता है तो उसके खिलाफ पोस्को लगाया जाएगा।

डीएसपी ने बताया कि अभी यह सेमिनार जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। जल्द ही ऐसे सेमिनार थानों और चौकियों पर किए जाएंगे, ताकि कोई भी पुलिस कर्मचारी धाराओं का ज्ञान न होने से कोई गलती न करे।
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इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभाग ने महिला थाने, पुलिस हेल्पलाइन व जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। यह महिलाओं की सुरक्षा में अहम साबित हुआ है।

इस सेमिनार में डीएसपी टेकनराज शर्मा, सिटी इंस्पेक्टर अश्विनी शर्मा, सदर एसएचओ महावीर सिंह, सिविल लाइन एसएचओ विष्णु प्रसाद, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, तितरम थाना एसएचओ ओमप्रकाश, पूंडरी एसएचओ अंग्रेज सिंह, चीका एसएचओ कश्मीर सिंह, एएसआई राजकुमार, हेड कांस्टेबल रेखा, एएसआई रणबीर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


तत्परता से करें कार्रवाई अधिकारी
सेमिनार में अधिकारियों को निर्देश देते हुए एसपी कुलदीप सिंह यादव ने कहा कि सभी जांच अधिकारी नए नियमों से परिचित रहें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अपराधिक घटना की सूचना मिलते ही तत्परता से कार्रवाई करें।

विशेष रूप से महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर सक्रियता से कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं।
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