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लॉकडाउन तीन में थोड़ी सी छूट मिली तो लोग हो गए बेपरवाह, तोड़े सोशल डिस्टेंस

Tue, 05 May 2020 11:09 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2020 11:09 PM IST
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when we got a little relazation, we became disinterested
नगर पालिका महेंद्रगढ़ के सामने बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े लोग। - फोटो : Narnol
40 दिन के लॉकडाउन के बाद मिली कुछ छूट ने सबको बेपरवाह कर दिया। लॉकडाउन 3 के दूसरे दिन भी बाजार में भीड़ रही। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, कम्प्यूटर, किराना, निर्माण सामग्री, हलवाई, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो मोबाइल, मैकेनिक आदि दुकानें खोली गईं। बाजार में सामाजिक दूरी की व्यवस्था नदारद रही। दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया था। कई दुकानदारों ने मास्क आधा नीचे कर औपचारिकता की हुई थी। लोग सोशल डिस्टेंटिंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। भीड़ इस कदर दिखी कि जैसे कोरोना का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया हो। पुलिस भी कहीं पर सख्ती बरतती नहीं दिखी। हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में जिले का हरा रंग लाल में बदल जाएगा।
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बाजार में दूसरे दिन भी सुबह से ही भीड़ रही। सिनेमा रोड, शंकर मार्केट, शॉपिंग काम्पलेक्स में सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव रहा। सिनेमा रोड पर पंजाब नेशनल और एसबीआई बैंक होने के कारण भारी भीड़ रही। लोग पेंशन लेने बैंक आ रहे हैं। बाजारों भीड़ सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक रहती है। उसके बाद बाजार बंद हो जाते हैं। केवल मेडिकल की दुकानें ही खुली रहती हैं। लोग बेवजह बाजार में घूमते रहते हैं। बाजार खोले जाने से पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शर्तें जारी की थीं। उन शर्तों को दुकानदारों और ग्राहकों को पालन करना था । दो दिन बीत गए बाजार में न तो ग्राहक तथा न ही दुकानदार शर्तों को पूरा कर रहे हैं। न ही प्रशासन इनको पूरा कराने के लिए किसी तरह का प्रयास कर रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो महेंद्रगढ़ ग्रीनसे रेड जोन में पहुंच जाएगा ।
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किराना की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़
बाजार में सबसे अधिक सोशल डिस्टेसिंग की धज्जियां किराना स्टोर वाले उड़ा रहे हैं। किराना स्टोरों पर पांच-पांच कर्मचारी कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का आधा मास्क तो नीचे ही रहता है। इसके अलावा आठ से दस ग्राहक उनकी दुकानों पर खड़े रहते हैं। वहां सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रहती। दुकानदार भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नहीं बोलते। किराना स्टोर वाले दुकानदार ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज भी नहीं करवा रहे।
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शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की थी ले गाइडलाइन
1. दुकानदार और ग्राहक 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
2. दुकानदार और ग्राहक का मास्क, दस्ताने व सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है।
3. दुकान पर एक समय में 5 से ज्यादा ग्राहक न हो
4. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें
5. किसी भी प्रकार का वाहन दुकान के बाहर न खड़ा करें
6. बाजार से बाहर पार्किंग करके पैदल ही बाजार में जाए
7. 65 वर्ष से अधिक तथा दस से कम आयु के बाजार में न आएं। गर्भवती महिलाओं का बाजार में न जाए.
8. दुकानदार ग्राहकों से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने बारे सूचना बोर्ड लगाएंगे
9. घर से केवल एक ही व्यक्ति बाजार में जाए अनावश्यक रूप से बाजार में ना जाएं
10. सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाने वाले से मौके पर ही 200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा
11. दुकानदार मास्क, दस्ताने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो उस कार्यवाई होगी
रोस्टर के अनुसार नारनौल के बाजार खुले, एसडीएम ने किया निरीक्षण
नारनौल। ग्रीन जोन में शामिल जिले के लोगों को मंगलवार को राहत नहीं मिली। रोस्टर के अनुसार शहर के बाजार खुले। इससे बाजारों में करीब 41 दिन बाद रौनक देखने को मिली। दूसरी ओर बाजारों में सोशल डिस्टेंस के पालन को लेकर प्रशासन ने नजर बनाए रखी। एसडीएम मनीष फौगाट ने बाजार का दौरा किया। अधिकांश दुकाने रोस्टर के अनुसार खुली मिली।
महेंद्रगढ़ जिला ग्रीन जोन में होने के कारण सोमवार को भी रात करीब आठ बजे रोस्टर जारी किया। दूसरा रोस्टर में दुकानों को लेकर कोई सीधा निर्देश नहीं दिया गया। संकरे रास्तों की दुकानों को दो-दो दिन खुलने की बात कहीं गई है। पहले दिन दुकानदारों से रोस्टर के अनुसार दुकान खोली। प्रशासन ने सफेद स्ट्रीप, आरेंज स्ट्रीप और ग्रीन स्ट्रीप के अनुसार दुकानों का वर्गीकरण किया है। जिस बाजार में टू व्हीलर या कार नहीं चल सकते, वहां पर दो-दो दिन खोलने का निर्देेश है। ऐसे में पुल बाजार, बजाजा बाजार और किलारोड के दुकानदारों में भ्रम की स्थिति बन गई। ऐसे में इन जगहों पर मंगलवार को खुलने वाली कई दुकानें भी नहीं खुल सकी।

डीसी जगदीश शर्मा ने कहा जिले में नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। 17 मई तक जिले में धारा 144 भी लागू रहेगी। किसी दुकानदार व ग्राहक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। जिसमें जुर्माना सहित दो साल तक के लिए कारावास भी हो सकता है। एडीसी जिले के ओवर ऑल इंसीडेंट कमांडर होंगे। संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में लगातार दौरा करके नियमों की पालना करवाएंगे।
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