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Mahendragarh-Narnaul News: 30 लाख की साइबर ठगी मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने 30 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में दो आरोपियों को जमानत दी है। शिकायतकर्ता चंद्र प्रभा मुच्छाल ने बताया था कि 15 अप्रैल 2025 को उन्हें मोबाइल फोन पर कॉल कर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का लालच दिया गया।
कॉल करने वालों ने कहा कि उन्हें केवल एक अकाउंट खोलना है और बिना निवेश के भी मुनाफा मिल सकता है। शिकायतकर्ता के अनुसार शुरुआती लेनदेन में उन्हें 1800 रुपये का लाभ दिखाया गया जिससे उनका भरोसा बढ़ गया। बाद में आरोपियों ने बार-बार कॉल कर अधिक मुनाफे का लालच दिया और अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए।
मई 2025 से जून 2026 के बीच आरोपियों ने धमकी और दबाव बनाकर उनसे कुल 30 लाख 79 हजार 993 रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए।
पुलिस जांच के दौरान गुजरात के डाभी खाटू सिंह और ठाकुर जसवंत को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि डाभी खाटू सिंह ने अपना बैंक खाता 5 हजार रुपये में सह-आरोपी जसवंत को दिया था जबकि जसवंत ने यह खाता आगे 10 हजार रुपये में अन्य लोगों को बेच दिया था। अदालत ने 11 मार्च को सुनवाई में दोनों आरोपियों को नियमित जमानत देने का आदेश जारी किया।
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कॉल करने वालों ने कहा कि उन्हें केवल एक अकाउंट खोलना है और बिना निवेश के भी मुनाफा मिल सकता है। शिकायतकर्ता के अनुसार शुरुआती लेनदेन में उन्हें 1800 रुपये का लाभ दिखाया गया जिससे उनका भरोसा बढ़ गया। बाद में आरोपियों ने बार-बार कॉल कर अधिक मुनाफे का लालच दिया और अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए।
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मई 2025 से जून 2026 के बीच आरोपियों ने धमकी और दबाव बनाकर उनसे कुल 30 लाख 79 हजार 993 रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए।
पुलिस जांच के दौरान गुजरात के डाभी खाटू सिंह और ठाकुर जसवंत को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि डाभी खाटू सिंह ने अपना बैंक खाता 5 हजार रुपये में सह-आरोपी जसवंत को दिया था जबकि जसवंत ने यह खाता आगे 10 हजार रुपये में अन्य लोगों को बेच दिया था। अदालत ने 11 मार्च को सुनवाई में दोनों आरोपियों को नियमित जमानत देने का आदेश जारी किया।
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