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नपा के तीन पार्षदों, उपप्रधान,सचिव के खिलाफ चेयरपर्सन पहुंची हाईकोर्ट
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नगर पालिका महेंद्रगढ़ की चेयरपर्सन रीना गर्ग ने तीन पार्षदों और नगर पालिका सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना करने की याचिका दायर की है। चेयरपर्सन ने इससे पहले उपप्रधान की ओर से बुलाई गई तीन बैठकों में तीन पार्षदों को बुलाने पर उपप्रधान पर भी याचिका दायर की है। इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई होगी। 13 जनवरी को ही डीसी की कोर्ट में छह पार्षदों की सदस्यता को लेकर भी सुनवाई होनी है।
नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंचीं। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने कहा कि तीन पार्षदों अमित मिश्रा, कमलेश तायल, नरेंद्र खन्ना के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की डबल बेंच में केस चल रहा है। जिसमें इन पार्षदों की सदस्यता को लेकर फैसला होना है। इनकी सदस्यता का फैसला होने के अनुसार ही न्यायालय अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला करेगा। अदालत की ओर फैसला आने तक इस प्रक्रिया पर स्टे दिया है। रीना गर्ग ने अपनी याचिका में कहा कि 7 जनवरी को नगर पालिका की बैठक बुलाई गई थी। जिसमें इन तीन पार्षदों, निलंबित पार्षद सुरेंद्र बंटी को एजेंडा नहीं भेजा गया था। इसके बावजूद तीनों पार्षद अमित मिश्रा, कमलेश तायल, नरेंद्र खन्ना जबरदस्ती बैठक में शामिल हुए। ऐसा कर इन तीनों ने अदालत की अवमानना की है। चेयरपर्सन के विरोध के बावजूद नपा सचिव नवल किशोर ने इन तीनों के उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए। तीनों पार्षदों के हस्ताक्षर कराकर सचिव ने भी अदालत की अवमानना की है। ऐसे में इन चारों पर अदालत की अवमानना का केस बनता है।
याचिका में रीना गर्ग ने कहा कि उनके निलंबन के समय उपप्रधान रमेश बोहरा ने तीन बार बैठक बुलाई। जिसमें 6 मार्च 2019, 5 अगस्त 2019 और 8 अगस्त 2019 को बैठक हुई थी। इन बैठकों में तीनों पार्षदों को बुलाकर उपप्रधान रमेश बोहरा ने अदालत की अवमानना की। ऐसे में उन पर भी यह केस चलाया जाए। इस याचिका पर सोमवार 13 जनवरी को सुनवाई होगी।
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नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंचीं। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने कहा कि तीन पार्षदों अमित मिश्रा, कमलेश तायल, नरेंद्र खन्ना के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की डबल बेंच में केस चल रहा है। जिसमें इन पार्षदों की सदस्यता को लेकर फैसला होना है। इनकी सदस्यता का फैसला होने के अनुसार ही न्यायालय अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला करेगा। अदालत की ओर फैसला आने तक इस प्रक्रिया पर स्टे दिया है। रीना गर्ग ने अपनी याचिका में कहा कि 7 जनवरी को नगर पालिका की बैठक बुलाई गई थी। जिसमें इन तीन पार्षदों, निलंबित पार्षद सुरेंद्र बंटी को एजेंडा नहीं भेजा गया था। इसके बावजूद तीनों पार्षद अमित मिश्रा, कमलेश तायल, नरेंद्र खन्ना जबरदस्ती बैठक में शामिल हुए। ऐसा कर इन तीनों ने अदालत की अवमानना की है। चेयरपर्सन के विरोध के बावजूद नपा सचिव नवल किशोर ने इन तीनों के उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए। तीनों पार्षदों के हस्ताक्षर कराकर सचिव ने भी अदालत की अवमानना की है। ऐसे में इन चारों पर अदालत की अवमानना का केस बनता है।
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याचिका में रीना गर्ग ने कहा कि उनके निलंबन के समय उपप्रधान रमेश बोहरा ने तीन बार बैठक बुलाई। जिसमें 6 मार्च 2019, 5 अगस्त 2019 और 8 अगस्त 2019 को बैठक हुई थी। इन बैठकों में तीनों पार्षदों को बुलाकर उपप्रधान रमेश बोहरा ने अदालत की अवमानना की। ऐसे में उन पर भी यह केस चलाया जाए। इस याचिका पर सोमवार 13 जनवरी को सुनवाई होगी।
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