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Mahendragarh-Narnaul News: आवारा पशुओं के हमले पर हरियाणा सरकार देगी आर्थिक मदद
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नारनौल। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु-2 के प्रभावी क्रियांवयन को लेकर सोमवार को अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया ने लघु सचिवालय में जिलास्तरीय कमेटी की बैठक ली।
एडीसी ने बताया कि इसका लाभ लेने के लिए लाभार्थी का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। लाभार्थी का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना चाहिए। यह योजना तब प्रभावी होगी जब पशु हमले का हादसा हरियाणा राज्य की सीमा के भीतर हुआ हो।
उन्होंने बताया कि गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा आदि जैसे आवारा या बेसहारा पशुओं के काटने या हमले पर आर्थिक मदद दी जाएगी। एडीसी ने बताया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर पीड़ित या उसके आश्रित परिवार को सहायता मिलेगी।
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ये रहेगी आवेदन की प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार सीधे ऑनलाइन दयालु-2 योजना के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। प्रार्थी को हादसे के 90 दिन के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
ये मिलेगी सहायता राशि
एडीसी ने बताया कि सरकार की ओर से आयु के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की गई है जिसके तहत 12 वर्ष तक की आयु के लिए मृत्यु या 70 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख, 12 से 18 वर्ष तक 2 लाख, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख, 25 से 45 तक 5लाख, 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए 3 लाख, घायल होने की स्थिति में सभी आयु वर्गों के लिए घायल अवस्था में 10 हजार, कुत्ते के काटने पर दांत के निशान के आधार पर सहायता का प्रावधान है।
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एडीसी ने बताया कि इसका लाभ लेने के लिए लाभार्थी का हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। लाभार्थी का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना चाहिए। यह योजना तब प्रभावी होगी जब पशु हमले का हादसा हरियाणा राज्य की सीमा के भीतर हुआ हो।
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उन्होंने बताया कि गाय, बैल, कुत्ता, नीलगाय, गधा आदि जैसे आवारा या बेसहारा पशुओं के काटने या हमले पर आर्थिक मदद दी जाएगी। एडीसी ने बताया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर पीड़ित या उसके आश्रित परिवार को सहायता मिलेगी।
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ये रहेगी आवेदन की प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार सीधे ऑनलाइन दयालु-2 योजना के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। प्रार्थी को हादसे के 90 दिन के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
ये मिलेगी सहायता राशि
एडीसी ने बताया कि सरकार की ओर से आयु के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की गई है जिसके तहत 12 वर्ष तक की आयु के लिए मृत्यु या 70 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख, 12 से 18 वर्ष तक 2 लाख, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख, 25 से 45 तक 5लाख, 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए 3 लाख, घायल होने की स्थिति में सभी आयु वर्गों के लिए घायल अवस्था में 10 हजार, कुत्ते के काटने पर दांत के निशान के आधार पर सहायता का प्रावधान है।