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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बीमे और पेंशन योजना का प्रीमियम भरेगी सरकार

Mon, 31 Jan 2022 10:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Jan 2022 10:54 PM IST
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The government will pay the premium for the insurance and pension scheme of the economically weaker sections
लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति पत्र सौंपते उपायुक्त अजय कुमार। संवाद - फोटो : Narnol
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए विभिन्न बीमा और पेंशन योजना का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इसी योजना के संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के तीन लाख 14 हजार लाभार्थियों के खाते में 5.50 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से ट्रांसफर की।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद उपायुक्त अजय कुमार ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना के अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए। इस मौके पर 100 लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि सरकार की यह एक अनूठी पहल है, जो हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है।
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उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में सभी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तथा उनके पास कृषि योग्य 2 हेक्टेयर भूमि है, के परिजनों के अलावा 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया है। इस योजना के दायरे में आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। इस पैसे का उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। योजना के लाभार्थियों को अपना पंजीकरण करवाकर पहला प्रीमियम खुद भरना है। इसके बाद का प्रीमियम हर वर्ष राज्य सरकार भरेगी। इसके साथ ही पहले प्रीमियम की राशि भी वापस लाभार्थी के खाते में जमा करवा दी जाएगी। यानी लाभार्थी का सारा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे में अधिक से अधिक लाभार्थियों को अपने आपको मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के लिए पंजीकृत करवाना चाहिए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया तथा लीड बैंक मैनेजर संजय जैन के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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जिले में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए सरकार ने पहले 617 किसानों को इस दायरे में लिया था। अब 1777 और किसानों को लिया गया है। फिलहाल जिले के कुल 2394 किसानों को चिह्नित किया है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान को अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से प्रीमियम भरना होगा। किसान की आयु 60 वर्ष होने के बाद उसे 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। योजना के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसान अगर 18 साल की आयु में इस योजना के साथ जुड़ना चाहता है तो उसे हर माह 55 रुपये तथा 40 साल की आयु में जुड़ने वाले किसान को हर माह 200 रुपये प्रीमियम भरना होगा। इस बारे में कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 180030003468 पर फोन करके जानकारी ले सकता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए 330 रुपये सालाना प्रीमियम भरना होगा। अगर लाभार्थी की 55 वर्ष की आयु में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के संबंध में जानकारी लेने के लिए कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 18001801111 पर संपर्क कर सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
योजना के लिए लाभार्थी को 12 रुपये सालाना प्रीमियम भरना होगा। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी की 18 से 70 वर्ष के बीच सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के संबंध में जानकारी लेने के लिए कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 18001801111 पर संपर्क कर सकता है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना
योजना के तहत छोटे दुकानदार या कोई भी छोटा-मोटा व्यापार करने वाले नागरिक को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें सरकार तथा लाभार्थी दोनों 50-50 फीसदी अपना प्रीमियम देंगे। 18 वर्ष की आयु में इस योजना में शामिल होने के लिए 55 रुपये प्रति माह, 29 वर्ष के नागरिक को 100 रुपये प्रति माह तथा 40 वर्ष के बाद योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम भरना होगा। इस बारे में कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 180030003468 पर फोन करके जानकारी ले सकता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना
योजना के तहत जिले में अब तक 2000 नागरिकों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों को शामिल किया गया है। फिलहाल 137 और वेरिफाइड हुए हैं। इसके लिए लाभार्थी की मासिक आय 15000 रुपये से कम तथा आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होना है तो 55 रुपये, 29 वर्ष की आयु में 100 रुपये तथा 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपये मासिक प्रीमियम भरना होगा। जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उसे 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस बारे में कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर 18002676888 पर फोन करके जानकारी ले सकता है।
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