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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The city market was locked down as soon as six o'clock in the evening

शाम छह बजते ही शहर का बाजार हुआ 'लॉकडाउन'

Wed, 12 Jan 2022 11:24 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 11:24 PM IST
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The city market was locked down as soon as six o'clock in the evening
बाजार में दुकान को बंद करते दुकानदार। - फोटो : Narnol
कोरोना महामारी के मद्देनजर रेड जोन में आने के बाद जिले में पाबंदियां बढ़ा दी गईं हैं। जिसके चलते अब जिले मे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें, मॉल व बाजार को सायं 6 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
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इसी के चलते बुधवार को शाम सवा 6 बजे पुलिस टीम शहर के बाजार पहुंची तो दुकानदारों ने तुरंत अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। इससे पूर्व पुलिस की टीमें 5:50 बजे बाजारों में पहुंचकर सायरन बजाकर दुकानदारों को चेतवानी दे दी थी। बाजार में पुलिस का सायरन बजते ही दुकानदारों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। लगभग साढ़े छह बजे तक पुल बाजार, आजाद चौक, किला रोड, महाबीर चौक, सिंघाना रोड, बस स्टैंड रोड, पार्क गली, निजामपुर रोड आदि मार्केट बंद हो गई थी। बाजार में लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया था। छह बजे बाद भी कुछ रेहड़ी चालक एवं दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की थी लेकिन पुलिस की पीसीआर पहुंचते ही उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। पहले दिन किसी भी दुकानदार का कोई चालान नहीं हुआ।
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बाजार बंद के लिए बनाई आठ टीमें
सरकार के आदेश लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर में आठ टीमें बनाई हैं। ये टीम शाम छह बजे बाजारों को बंद करवाने के लिए निकलेंगी और दुकान खुली मिलने पर उनका चालान करेंगी। इनमें सिटी थाना प्रभारी, महाबीर चौकी प्रभारी, दो उप निरीक्षक तथा चार एएसआई की टीमें बनाई गई हैं। जो शाम छह बजे अलग-अलग बाजारों में जाकर दुकानों को बंद करवाएंगी।
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6 बजे बाद आवश्यक सेवाओं की दुकानें रहेंगी खुली
ग्रुप एक ही कैटेगरी में होने के कारण जिला महेंद्रगढ़ में आवश्यक सेवाओं (दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी) को छोड़कर बाकि सभी दुकानें व बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार मार्केट शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

आदेशों की अवहेलना करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना
नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जिला के अधिकारियों को नवीनतम गाइडलाइन की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और यदि कोई संस्थान इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना होगा।
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