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नगर परिषद सीएल फार्म हाऊस को पूर्ण रूप से किया सील
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रेवाड़ी रोड पर सीएल फार्म हाऊस को सील करते हुए नप कर्मचारी।
- फोटो : Narnol
नारनौल। नगर परिषद ने नारनौल रेवाड़ी रोड स्थित सीएल फॉर्म हाउस को वीरवार को पूर्ण रूप से सील कर दिया। इससे पूर्व नगर परिषद ने 22 अप्रैल को फार्म हाउस को सील करने पहुंची थी, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा शादी का सामान फार्म हाउस से ले जाने के कारण एक द्वार खुला छोड़ दिया गया था। वीरवार को नगर परिषद एक्सईएन अंकित वशिष्ठ ने मौके पर जाकर उसे भी सील कर दिया।
नगर परिषद ने गत 22 अप्रैल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार विकास सिंह की अगुवाई में उक्त फार्म हाउस को सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंची थी। मगर इस दौरान गांव शेखा निवासी एक व्यक्ति ईओ की गाड़ी के बैठकर अपना विरोध जताया। बेटी के पिता निवासी गांव शेखा ने गुहार लगाई कि 24 अप्रैल की उसकी बेटी की शादी है और उन्होंने यह मैरिज पैलेस बुक किया हुआ है। अभी उसके अंदर सामान रखा है। इस दौरान नगर परिषद एवं बेटी वालों का विवाद बढ़ गया। कुछ समय बाद नगर परिषद की टीम को भी कार्रवाई छोड़कर जाना पड़ा। शादी संपन्न होने के बाद नगर परिषद ने वीरवार को नगर परिषद के एक्सईएन अंकित वशिष्ठ की अगुवाई में फार्म हाउस को पूर्ण रूप से सील कर दिया।
संचालक को दिया गया था नोटिस
नगर परिषद ने सीएल फॉर्म हरियाणा म्यूनिसिपल अधिनियम 1973 की धारा 208ए नियम के तहत 17 जनवरी 2020 को पहली बार सील करने का नोटिस जारी किया था। बाद में यह मामला उपायुक्त की कोर्ट में अपील में गया। उसके बाद इस मामले को डीएमसी कोर्ट में भेज दिया गया। डीएमसी कोर्ट ने दो वर्ष बाद 23 दिसंबर 2021 को मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद सीएल फॉर्म हाउस के प्रबंधक मामले को लेकर हाई कोर्ट में पहुंच गए जहां पर उन्हें 17 मार्च को 2 महीने की राहत मिल गई। अब यह अवधि 17 अप्रैल को पूरी हो चुकी थी। नगर परिषद नेे सीएल फॉर्म को सील करने का दोबारा नोटिस जारी किया था।
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नगर परिषद ने गत 22 अप्रैल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार विकास सिंह की अगुवाई में उक्त फार्म हाउस को सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंची थी। मगर इस दौरान गांव शेखा निवासी एक व्यक्ति ईओ की गाड़ी के बैठकर अपना विरोध जताया। बेटी के पिता निवासी गांव शेखा ने गुहार लगाई कि 24 अप्रैल की उसकी बेटी की शादी है और उन्होंने यह मैरिज पैलेस बुक किया हुआ है। अभी उसके अंदर सामान रखा है। इस दौरान नगर परिषद एवं बेटी वालों का विवाद बढ़ गया। कुछ समय बाद नगर परिषद की टीम को भी कार्रवाई छोड़कर जाना पड़ा। शादी संपन्न होने के बाद नगर परिषद ने वीरवार को नगर परिषद के एक्सईएन अंकित वशिष्ठ की अगुवाई में फार्म हाउस को पूर्ण रूप से सील कर दिया।
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संचालक को दिया गया था नोटिस
नगर परिषद ने सीएल फॉर्म हरियाणा म्यूनिसिपल अधिनियम 1973 की धारा 208ए नियम के तहत 17 जनवरी 2020 को पहली बार सील करने का नोटिस जारी किया था। बाद में यह मामला उपायुक्त की कोर्ट में अपील में गया। उसके बाद इस मामले को डीएमसी कोर्ट में भेज दिया गया। डीएमसी कोर्ट ने दो वर्ष बाद 23 दिसंबर 2021 को मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद सीएल फॉर्म हाउस के प्रबंधक मामले को लेकर हाई कोर्ट में पहुंच गए जहां पर उन्हें 17 मार्च को 2 महीने की राहत मिल गई। अब यह अवधि 17 अप्रैल को पूरी हो चुकी थी। नगर परिषद नेे सीएल फॉर्म को सील करने का दोबारा नोटिस जारी किया था।
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