फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The accused and his accomplice in kidnapping and raping a minor were sentenced to 10 years each

Mahendragarh-Narnaul News: नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषी व सहयोगी को 10-10 वर्ष की सजा

Sat, 29 Mar 2025 01:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Sat, 29 Mar 2025 01:34 AM IST
विज्ञापन
The accused and his accomplice in kidnapping and raping a minor were sentenced to 10 years each
नारनौल।
विज्ञापन


नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में दोषी व उसकी सहायता करने वाले आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माना लगाया गया है। नाबालिग पीड़िता के परिजनों के बयान पर थाना अटेली में मामला दर्ज किया गया था।
नाबालिग पीड़िता का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी प्रमोद को दोषी करार देते हुए धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कठोर कारावास, धारा 366ए आईपीसी के तहत 10 साल कठोर कारावास, धारा 363 आईपीसी के तहत 7 साल कठोर कारावास और धारा 120बी के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

न्यायालय ने दोषी प्रमोद की सहायता करने वाले आरोपी सुरेंद्र को भी दोषी करार देते हुए धारा 17 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कठोर कारावास, धारा 366ए आईपीसी के तहत 10 साल कठोर कारावास, धारा 363 आईपीसी के तहत 7 साल कठोर कारावास और धारा 120बी के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने डीएलएसए को पीड़ित के परिवार को 4 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं। नाबालिग पीड़िता के परिजनों के बयान पर थाना अटेली में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए थे। इसके बाद आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया था। मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed