फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   suspended,Sarpanch

गबन के आरोप में सेहलंग का सरपंच विजयपाल निलंबित

Thu, 16 Jan 2020 11:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2020 11:12 PM IST
विज्ञापन
suspended,Sarpanch
गांव सेहलंग के सरपंच को विकास कार्यों में बरती गई अनियमितताओं के चलते जिलाधीश जगदीश शर्मा ने सस्पेंड कर दिया है। ग्रामीणों ने सरपंच विजयपाल पर विकास कार्यों में गबन के आरोप लगाए थे। अब बहुमत वाले पंच को चार्ज दिया जाएगा।
विज्ञापन

बता दें कि सेहलंग गांव के ग्रामीणों ने बीते समय सरपंच विजयपाल की ओर से कराये गये कार्यों की जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। ग्रामीण वीरेंद्र सिंह व अन्य ने सरपंच विजयपाल के खिलाफ सरकारी राशि के गबन व दुरुपयोग के आरोप लगाये थे। जिलाधीश जगदीश शर्मा ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51-1 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 10771-76 एलए पंचायत जारी करते हुए 18 दिसंबर 2019 के द्वारा 6 आरोपों की जांच के लिए उपमंडलाधीश कनीना को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। आरोप पत्र कहा कि सरपंच के विरुद्ध आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनका लगातार सरपंच पद पर बना रहना वांछनीय नहीं है। आगामी आदेशों तक सरपंच विजयपाल को निलंबित किया गया है।
विज्ञापन

उपायुक्त ने सरपंच को निर्देश दिए कि वह चल-अचल संपत्ति का चार्ज बहुमत वाले पंच को सौंपे। बीडीपीओ देशबंधु ने कहा कि जिलाधीश की ओर से जारी किया हुआ पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। सेहलंग के सरपंच विजयपाल को निलंबित किया गया है। जल्द ही बहुमत वाले पंच का रिकॉर्ड दिलाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed