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गबन के आरोप में सेहलंग का सरपंच विजयपाल निलंबित
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गांव सेहलंग के सरपंच को विकास कार्यों में बरती गई अनियमितताओं के चलते जिलाधीश जगदीश शर्मा ने सस्पेंड कर दिया है। ग्रामीणों ने सरपंच विजयपाल पर विकास कार्यों में गबन के आरोप लगाए थे। अब बहुमत वाले पंच को चार्ज दिया जाएगा।
बता दें कि सेहलंग गांव के ग्रामीणों ने बीते समय सरपंच विजयपाल की ओर से कराये गये कार्यों की जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। ग्रामीण वीरेंद्र सिंह व अन्य ने सरपंच विजयपाल के खिलाफ सरकारी राशि के गबन व दुरुपयोग के आरोप लगाये थे। जिलाधीश जगदीश शर्मा ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51-1 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 10771-76 एलए पंचायत जारी करते हुए 18 दिसंबर 2019 के द्वारा 6 आरोपों की जांच के लिए उपमंडलाधीश कनीना को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। आरोप पत्र कहा कि सरपंच के विरुद्ध आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनका लगातार सरपंच पद पर बना रहना वांछनीय नहीं है। आगामी आदेशों तक सरपंच विजयपाल को निलंबित किया गया है।
उपायुक्त ने सरपंच को निर्देश दिए कि वह चल-अचल संपत्ति का चार्ज बहुमत वाले पंच को सौंपे। बीडीपीओ देशबंधु ने कहा कि जिलाधीश की ओर से जारी किया हुआ पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। सेहलंग के सरपंच विजयपाल को निलंबित किया गया है। जल्द ही बहुमत वाले पंच का रिकॉर्ड दिलाया जाएगा।
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बता दें कि सेहलंग गांव के ग्रामीणों ने बीते समय सरपंच विजयपाल की ओर से कराये गये कार्यों की जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। ग्रामीण वीरेंद्र सिंह व अन्य ने सरपंच विजयपाल के खिलाफ सरकारी राशि के गबन व दुरुपयोग के आरोप लगाये थे। जिलाधीश जगदीश शर्मा ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51-1 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 10771-76 एलए पंचायत जारी करते हुए 18 दिसंबर 2019 के द्वारा 6 आरोपों की जांच के लिए उपमंडलाधीश कनीना को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। आरोप पत्र कहा कि सरपंच के विरुद्ध आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनका लगातार सरपंच पद पर बना रहना वांछनीय नहीं है। आगामी आदेशों तक सरपंच विजयपाल को निलंबित किया गया है।
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उपायुक्त ने सरपंच को निर्देश दिए कि वह चल-अचल संपत्ति का चार्ज बहुमत वाले पंच को सौंपे। बीडीपीओ देशबंधु ने कहा कि जिलाधीश की ओर से जारी किया हुआ पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है। सेहलंग के सरपंच विजयपाल को निलंबित किया गया है। जल्द ही बहुमत वाले पंच का रिकॉर्ड दिलाया जाएगा।
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