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महेंद्रगढ़-नारनौल में लेफ्ट-राइट फार्मूले से नहीं खुलेंगी दुकानें

Sat, 23 May 2020 11:24 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 23 May 2020 11:24 PM IST
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shop will not open in mahendragarh narnaul with left right  formula
सिनेमा रोड पर लगा जाम। - फोटो : Narnol
लॉकडाउन-4 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी शहर के बाजारों में 50 फीसदी से अधिक दुकानें नहीं खोली जाएंगी। सभी को सरकार द्वारा सामाजिक दूरी के लिए जारी की गई सभी हिदायतों का पालन करना होगा। अभी महेंद्रगढ़ व नारनौल शहर में लॉकडाउन तीन के नियम लागू रहेंगे। जबकि अन्य बाजार नए नियम के तहत लेफ्ट-राइट फार्मूले पर खुलेंगे।
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डीसी जगदीश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार शहरों में एक दिन दायें व दूसरे दिन बायें तरफ की दुकानें खोलने की हिदायतें हैं। जिले में नांगल चौधरी, अटेली व कनीना में दायें और बायें का फार्मूला लागू है। वही महेंद्रगढ़ व नारनौल शहर में व्यापारी एसोसिएशन के साथ संबंधित एसडीएम की बैठक हुई थी। इस बैठक में इस फार्मूले को न मानते हुए उन्होंने छह दिन लगातार मार्केट खोलने की मांग रखी थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने इनकी बात को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तक भेज दी है। डीसी ने स्पष्ट किया कि दोनों शहरों में जब तक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक चार मई को जारी किए गए आदेशों के अनुसार से दुकानें खोली जाएंगी। चार मई को जारी आदेशों के अनुसार सफेद, नारंगी और हरे रंग के हिसाब से दुकानों के दिन निर्धारित किए गए थे। ऐसे में यह दुकानें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार ही खुलेंगी। नांगल चौधरी, अटेली व कनीना में लेफ्ट-राइट का फार्मूला लागू हो चुका है।
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सैलून कड़ी शर्तों के साथ खुलेंगे
सरकार ने अब सैलून और बार्बर शॉप को कड़ी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए भी दिन निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि जिले में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मौजूद हेयर कटिंग सैलून व बार्बर दुकानों को रविवार व बुधवार को खोला जा सकेगा। वहीं खुले बाजार में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी दुकानों को खोलने के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें बुखार, सर्दी खांसी व गले से संबंधित परेशानी वाले ग्राहक को आने की मंजूरी नहीं होगी, खुद व ग्राहक को मास्क पहनना होगा, मुख्य द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा, दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क व हेड कवर तथा एप्रिन पहननी होगी, प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया व पेपर शीट प्रयोग की जाएगी, कैंची व मशीनें कम से कम आधे घंटे तक सैनिटाइज करनी होंगी। यदि संभव हो तो दुकानदार इसके दो सेट रखें ताकि एक को प्रयोग करने के बाद दूसरे को सैनिटाइज करने का समय मिल जाए।
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प्रत्येक ग्राहक के बाद कर्मचारियों को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे, ग्राहकों को पहले से ही टोकन सिस्टम के माध्यम से बुलाया जाए ताकि भीड़ न हो, बैठने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाए। फर्स लिफ्ट वेटिंग रूम व कॉमन एरिया को दिन में कम से कम दो बार सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के साथ डिसइनफेक्ट किया जाए। कारपेट व फर्श को बार-बार साफ किया जाए, प्रयोग करने के बाद ब्लेड व रेजर आदि वेस्ट को लीक प्रूफ कंटेनर में रखना होगा, कर्मचारियों को बताया जाए कि वे कोविड-19 के संभावित संक्रमित को तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करने के लिए कहें, दुकान के बाहर एक डिस्प्ले पोस्टर भी लगाना चाहिए, जिसमें सामाजिक दूरी आदि के बारे में बताया जाए।

दुकान के अंदर बैठकर नहीं खाई खा सकेंगे मिठाइयां
जिला में लॉकडाउन-4 के दौरान मिठाइयों की दुकानों के संबंध में कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। किसी भी मिठाई की दुकान में ग्राहक को अंदर बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। डीसी ने बताया कि मिठाई की दुकानों को कड़ी शर्तों के साथ खोला जाए। इन दुकानदारों को ग्राहक को बाहर से ही पैक मिठाई उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा मिठाइयों से संबंधित दुकानदार अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी भी कर सकते हैं।
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