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Mahendragarh-Narnaul News: मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू
Sat, 01 Jun 2024 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Sat, 01 Jun 2024 12:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नारनौल। लोकसभा चुनाव की मतगणना को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने मतगणना केंद्रों के आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू की है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, स्वॉन, लाठी, बरछा, भाला, कुलबार, जेली, गंडासी, चाकू, साइकिल चेन और अन्य हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले म्यान वाले कप्पन को छोड़कर) परिणाम की घोषणा तक मतगणना केंद्रों के आसपास पांच से अधिक नागरिकों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, कार्डलेस फोन या किसी अन्य संचार उपकरण को ले जाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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नारनौल। लोकसभा चुनाव की मतगणना को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने मतगणना केंद्रों के आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू की है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, स्वॉन, लाठी, बरछा, भाला, कुलबार, जेली, गंडासी, चाकू, साइकिल चेन और अन्य हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले म्यान वाले कप्पन को छोड़कर) परिणाम की घोषणा तक मतगणना केंद्रों के आसपास पांच से अधिक नागरिकों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, कार्डलेस फोन या किसी अन्य संचार उपकरण को ले जाने और पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।