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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Section 144 applied for sending fodder out of the district

जिले से बाहर चारा भेजने पर धारा 144 लागू

Sat, 23 Apr 2022 10:48 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 23 Apr 2022 10:48 PM IST
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Section 144 applied for sending fodder out of the district
जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने जिला में गेहूं की पैदावार कम होने के चलते चारे की कमी व चारे की बढ़ती कीमतों को देखते हुए जिले से राजस्थान और अन्य स्थानों पर पशु चारा भेजने पर धारा 144 लागू की है।
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आदेशों में कहा गया है कि समय की आवश्यकता को देखते हुए जिले की सीमाओं पर तत्काल पुलिस की तैनाती की जाए ताकि चारा ढोने वाले ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सभी वाहनों को जिले से बाहर जाने से रोका जा सके। रबी की फसल की कटाई के बाद उनके अवशेषों को चारे के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों ईंट पकाने व गत्ता बनाने आदि के प्रयोग के लिए जिले से बाहर भी भेजा जाता है जबकि इन अवशेषों से पशुओं के लिए सूखा चारा बनाया जा सकता है तथा चारे की कमी की पूर्ति हो सकती है। जिलाधीश ने सरसों के भूसा को छोड़कर बाकी सुखा चारे पर जिला से बाहर जाने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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