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Mahendragarh-Narnaul News: प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की शुरू हुई प्रक्रिया, ऑफलाइन लिए जा रहे आवेदन

Sun, 19 Mar 2023 11:14 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 19 Mar 2023 11:14 PM IST
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Process of registration of play schools started, applications are being taken offline
नारनौल। प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं। इस साल भी पोर्टल शुरू न होने के कारण आवेदन केवल ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। अब तक लगभग 35 प्ले स्कूल संचालकों की तरफ से आवेदन फाइल महिला एवं बाल विकास विभाग के पास जमा करवा दी है। दो साल पहले महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्ले स्कूलों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। आवेदन भी लिए गए थे। अधिकारियों ने लिस्ट आने पर स्कूल भी चेक किए, लेकिन मामला अधर में लटक गया था। पिछले साल रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, लेकिन ऑफलाइन। इस बार भी यह प्रक्रिया ऑफलाइन शुरू कर दी गई है। प्ले स्कूल संचालकों को 20 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए गए हैं। एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में इससे पहले सभी प्ले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। सोमवार को अंतिम दिन होने के कारण आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही विभाग ने स्कूलों का निरीक्षण करना भी शुरू कर दिया है। जिले में लगभग 150 प्ले स्कूल चल रहे हैं। इन सभी का पंजीकरण होना है, लेकिन अब तक विभाग के पास फाइल ही थोड़ी आई हैं। इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों के दाखिला से पहले इन प्ले स्कूलों का पंजीकरण की भी जांच करनी चाहिए।
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स्कूलों का होगा निरीक्षण
महिला एवं बाल विकास विभाग के पास जैसे-जैसे आवेदनों की फाइल जमा हो रही है, वैसे ही इनका निरीक्षण किया जाना है। अब तक केवल एक-दो स्कूलों का ही निरीक्षण किया गया है।
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यह मानक करने होंगे पूरे
-प्ले स्कूल संचालकों को पंजीकरण कराना होगा।
-बच्चों की फीस हर साल सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। कोई स्कूल मनमानी से फीस नहीं बढ़ा सकेगा।
-नियमों पर खरा न उतरने वाले प्ले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।
-विभाग द्वारा प्ले स्कूलों की सूची डिस्प्ले बोर्ड पर लगाएगा। बंद हुए प्ले स्कूलों की सूची भी लगाई जाएगी।
-प्ले स्कूल में तीन से छह साल तक के बच्चे को दाखिले मिलेगा।
-पैरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन करना अनिवार्य होगा। इसके सदस्य समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे।
-कक्षाओं का संचालन तीन से चार घंटे तक किया जाएगा।
-एक कक्षा में 20 बच्चों व एक टीचर और एक केयर टेकर अनिवार्य किया गया है।
-बच्चों के लिए रेस्ट रूम, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था।
-खेलकूद के लिए प्ले ग्राउंड-स्कूल परिसर में सीसीटीवी लगे होने चाहिए।
-शिक्षकों व अन्य स्टाफ की पूरी जानकारी।

प्ले स्कूलों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। अब तक लगभग 35 स्कूलों के आवेदन आए हैं। प्ले स्कूल संचालकों को चाहिए कि वह समय पर आवेदन करें। उसके बाद निरीक्षण भी किया जाएगा।
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संगीता यादव, जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी
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