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Narnaul: जमीनी विवाद में हत्या का मामला, एक और दोषी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास

Sat, 20 Jul 2024 08:42 AM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Sat, 20 Jul 2024 08:42 AM IST
सार

पुलिस ने मामले के अनुसार वर्ष 2011 में जमीनी विवाद के चलते नामजद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पिता व भाई की हत्या कर दी थी और अन्य लोगों को चोटें भी मारी थी। शिकायतकर्ता बसई निवासी सतीश ने थाना महेंद्रगढ़ में नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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Murder case in land dispute in Narnaul, court sentenced another culprit to life imprisonment
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नारनौल में जमीनी विवाद के चलते हत्या करने के मामले में एक और दोषी को योगेश चौधरी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नारनौल की कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है।

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न्यायालय ने दोषी बसई निवासी रामबीर को धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता में उम्र कैद की सजा व 1,00,000 रुपए का जुर्माना, धारा 148 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323/149 आईपीसी के तहत 1 साल कठोर कारावास की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 325/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201/149 आईपीसी के तहत 3 साल कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। मामले में चार दोषियों को पहले सजा सुनाई गई थी।
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मामले के अनुसार वर्ष 2011 में जमीनी विवाद के चलते नामजद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पिता व भाई की हत्या कर दी थी और अन्य लोगों को चोटें भी मारी थी। शिकायतकर्ता बसई निवासी सतीश ने थाना महेंद्रगढ़ में नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया था कि वह कंवरपाल के साथ अपने घर जा रहा था। रास्ते में कृष्णपाल व 10- 11 अन्य आदमी खड़े थे, जिन्होंने उन दोनो को रोककर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
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इसके बाद वह बचकर भाग गए। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना फोन पर अपने पिता को दी, जिस पर शिकायतकर्ता का पिता व उसका भाई व अन्य लोग थ्री व्हीकल स्टैंड पर आ गए और झगड़े के बारे में पूछने लगे। इस दौरान आरोपी अपने हाथों में कुल्हाड़ी, लाठी, फरसी व अन्य हथियार लेकर आए और हमला कर दिया। वहीं कुल्हाड़ी, लाठी, डंडों से चोटें मारी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने उसके भाई की हत्या कर जोहड़ में फेंक दिया और उसके पिता पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया।

महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषियों को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए एक ओर दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है। इस मामले में चार दोषियों को पहले सजा सुनाई गई थी।


पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा ने जिला महेंद्रगढ़ के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि शिकायत पर बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।

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