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Mahendragarh-Narnaul News: रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा लाउडस्पीकरों का उपयोग
Thu, 29 Aug 2024 03:58 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Thu, 29 Aug 2024 03:58 AM IST
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नारनौल। हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने चुनाव प्रसार को लेकर आदेश जारी किया है। लाउडस्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उपयोग करने व तेज आवाज में बजाने पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।
लाउडस्पीकर चाहे सामान्य प्रचार के लिए या सार्वजनिक बैठकों या जुलूस के लिए उपयोग किए जाते हैं, चाहे वे चलती गाड़ियों पर या अन्य प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। इन सभी का सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच उपयोग किया जाएगा।
सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कोई भी अन्य व्यक्ति जो ट्रक, टेंपो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया स्कूटर, साइकिल रिक्शा आदि सहित चलती गाड़ियों पर लाउडस्पीकरों का उपयोग करते हैं, उन्हें उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति लेनी होगी। संवाद
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लाउडस्पीकर चाहे सामान्य प्रचार के लिए या सार्वजनिक बैठकों या जुलूस के लिए उपयोग किए जाते हैं, चाहे वे चलती गाड़ियों पर या अन्य प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। इन सभी का सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच उपयोग किया जाएगा।
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सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कोई भी अन्य व्यक्ति जो ट्रक, टेंपो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया स्कूटर, साइकिल रिक्शा आदि सहित चलती गाड़ियों पर लाउडस्पीकरों का उपयोग करते हैं, उन्हें उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति लेनी होगी। संवाद
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